संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने प्राइवेट सेक्टर के सभी कर्मचारियों और घरेलू कामगारों के लिए देशव्यापी हेल्थ इंश्योरेंस अनिवार्य कर दिया है। यह नियम 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो गया है। अब रेसिडेंस वीज़ा लगवाने या रिन्यू कराने के लिए वैध हेल्थ इंश्योरेंस होना एक जरूरी शर्त बन गई है। इस नए नियम के तहत नियोक्ता (Employer) ही कर्मचारी का इंश्योरेंस प्रीमियम भरने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार हैं और इसे किसी भी हालत में कर्मचारी के वेतन या एंड-ऑफ-सर्विस ग्रैच्युटी से नहीं काटा जा सकता है।

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कामगारों के लिए हेल्थ स्कीम की जानकारी

जुलाई 2026 से लागू संघीय ‘वर्कर्स हेल्थ इंश्योरेंस’ (WHI) कम आय वाले 1 से 64 साल के कर्मचारियों के लिए है। इसका वार्षिक खर्च AED 320 तय किया गया है।

सुविधा विवरण
वार्षिक कवर AED 150,000
इनपेशेंट सेवा 20% को-इंश्योरेंस (अधिकतम AED 500 प्रति विजिट)
आउटपेशेंट सेवा 25% को-इंश्योरेंस (अधिकतम AED 100 प्रति विजिट)
दवाएं 30% को-इंश्योरेंस (अधिकतम AED 1,500 तक)

इस स्कीम में पुरानी बीमारियों का इलाज बिना किसी वेटिंग पीरियड के शामिल है। हालांकि, दुबई और अबू धाबी में नियम थोड़े अलग हो सकते हैं। दुबई में ‘एसेंशियल बेनिफिट्स प्लान’ के तहत प्रीमियम AED 550 से AED 650 के बीच है। अबू धाबी में नियोक्ता को कर्मचारी के साथ-साथ जीवनसाथी और तीन बच्चों का बीमा भी कराना होता है। नियमों का पालन न करने पर AED 500 से AED 2,500 प्रति व्यक्ति मासिक जुर्माना लग सकता है, जबकि दुबई में उल्लंघन पर प्रति कर्मचारी AED 10,000 तक का जुर्माना है।

Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com