UAE सरकार ने प्राइवेट हेल्थकेयर सेक्टर के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों का मकसद स्वास्थ्य सेवाओं में UAE के नागरिकों (Emiratis) की संख्या को बढ़ाना है। यह फैसला Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) और Ministry of Health and Prevention ने मिलकर लिया है।

नए नियमों के मुताबिक, जिन प्राइवेट अस्पतालों या क्लीनिकों में 50 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, उन्हें हर साल अपनी वर्कफोर्स में 2% Emirati कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी होगी। सरकार ने साफ किया है कि ये नियुक्तियां दो हिस्सों में बंटी होंगी। आधी नौकरियां स्पेशलाइज्ड हेल्थकेयर रोल्स में होंगी और आधी अन्य स्किल्ड पदों पर दी जाएंगी।

इस काम के लिए स्वास्थ्य केंद्रों को Nafis प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है, ताकि योग्य Emirati टैलेंट को ढूंढा जा सके। MoHRE की असिस्टेंट अंडरसेक्रेटरी फरीदा अल अली ने बताया कि यह बदलाव प्राइवेट हेल्थकेयर नौकरियों के गहन मूल्यांकन के बाद किया गया है। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय प्रतिभाओं को सशक्त बनाना और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना है।

इन नियमों की घोषणा 16 जून 2026 को हुई थी। सरकार 2027 से यह चेक करना शुरू करेगी कि अस्पतालों ने इन नियमों का पालन किया है या नहीं। जो संस्थान इन लक्ष्यों को पूरा नहीं करेंगे, उन पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा।

जानकारी के मुताबिक, 2025 के अंत तक प्राइवेट हेल्थकेयर सेक्टर में 8,800 से ज्यादा UAE नागरिक काम कर रहे थे, जिनमें 82% महिलाएं थीं।

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Sushma Kumari

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