UAE में काम करने वाले प्रवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब अगर किसी कर्मचारी की नौकरी अचानक चली जाती है, तो सरकार उसे आर्थिक मदद देगी। इसके लिए ILOE नाम की एक अनिवार्य बीमा योजना शुरू की गई है ताकि मुश्किल समय में कर्मचारियों को पैसों की तंगी का सामना न करना पड़े और वे आसानी से नई नौकरी ढूंढ सकें।
ILOE योजना का लाभ किसे मिलेगा और कौन पात्र नहीं है
इस योजना की देखरेख मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MoHRE) करता है। यह नियम 1 जनवरी 2023 से लागू हो चुका है।
- पात्र लोग: UAE में काम करने वाले 18 से 60 वर्ष के सभी निजी और संघीय सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी, जिनमें अमीराती और प्रवासी दोनों शामिल हैं।
- शर्त: लाभ पाने के लिए कर्मचारी ने नौकरी छूटने से पहले कम से कम 12 महीने तक लगातार बीमा प्रीमियम का भुगतान किया हो।
- कौन पात्र नहीं है: निवेशक, घरेलू सहायक, अस्थायी या पार्ट-टाइम कर्मचारी, 18 वर्ष से कम उम्र के युवा, पेंशन पाने वाले लोग और वे कर्मचारी जिन्हें अनुशासन तोड़ने या इस्तीफे के कारण निकाला गया है।
प्रीमियम का खर्च और मिलने वाली वित्तीय सहायता
यह बीमा पूरी तरह कर्मचारी के खर्च पर चलता है। इसमें मूल वेतन के आधार पर प्रीमियम और मिलने वाले लाभ तय किए गए हैं।
| वेतन श्रेणी (मूल वेतन) | मासिक प्रीमियम | वार्षिक प्रीमियम | अधिकतम मासिक लाभ |
|---|---|---|---|
| AED 16,000 या उससे कम | AED 5 | AED 60 | AED 10,000 |
| AED 16,000 से अधिक | AED 10 | AED 120 | AED 20,000 |
पात्र कर्मचारियों को उनके पिछले छह महीनों के औसत मूल वेतन का 60% तक मुआवजा मिलता है। यह मदद अधिकतम तीन महीने तक दी जाती है और पूरे करियर में कुल मुआवजा 12 महीने से अधिक नहीं हो सकता।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और जरूरी नियम
कर्मचारी इस योजना के लिए आधिकारिक ILOE वेबसाइट (www.iloe.ae), उनके स्मार्ट एप्लिकेशन या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नौ बीमा कंपनियों के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। प्रीमियम का भुगतान मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना तौर पर किया जा सकता है। नियमों का पालन न करने या रजिस्ट्रेशन न कराने पर जुर्माना लगाया जाता है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
ILOE योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करें
आप ILOE की आधिकारिक वेबसाइट www.iloe.ae, उनके स्मार्ट ऐप या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नौ बीमा कंपनियों के जरिए पंजीकरण कर सकते हैं।
क्या इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों को भी पैसा मिलेगा
नहीं, जिन कर्मचारियों ने खुद इस्तीफा दिया है या जिन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण नौकरी से निकाला गया है, वे इस वित्तीय सहायता के पात्र नहीं हैं।
