UAE का कड़ा नियम, वीज़ा खत्म होने पर हर दिन लगेगा 50 दिरहम जुर्माना, अधिकारियों ने दी जानकारी.

Nura Basta25 August 20263 min read20 viewsUAE
UAE का कड़ा नियम, वीज़ा खत्म होने पर हर दिन लगेगा 50 दिरहम जुर्माना, अधिकारियों ने दी जानकारी.

यूएई में रहने वाले प्रवासियों और वहां घूमने जाने वाले टूरिस्टों के लिए एक बहुत जरूरी खबर सामने आई है। फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटिजंसिज़, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी यानी ICP ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति देश में अपना वीज़ा या रेजिडेंस परमिट खत्म होने के बाद गैरकानूनी तरीके से रुकता है, तो उसे हर दिन AED 50 का जुर्माना भरना होगा। यह नियम तब लागू होता है जब वीज़ा की तय ग्रेस पीरियड यानी मोहलत खत्म हो जाती है। इस नए और सख्त आदेश से उन सभी लोगों पर सीधा असर पड़ेगा जो यूएई में विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या फिर अलग-अलग प्रकार के रेजिडेंस स्टेटस पर रह रहे हैं। अधिकारियों ने आम जनता को यह सलाह दी है कि वे किसी भी तरह की गलतफहमी में न रहें और अपनी वापसी की योजना बहुत सावधानी से बनाएं।

वीज़ा की वैधता और ठहरने की अवधि में अंतर को समझें

अधिकारियों ने इस बात पर खास जोर दिया है कि रेजिडेंट्स और विजिटर्स को कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि वीज़ा की तारीख निकल जाने के बाद उन्हें अपने आप ही सरकार की तरफ से कोई अतिरिक्त समय या ऑटोमैटिक एक्सटेंशन मिल जाएगा। हर वीज़ा कैटेगरी के हिसाब से ग्रेस पीरियड अलग-अलग तय किया गया है, इसलिए हर यात्री की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने वीज़ा की एक्सपायरी डेट और देश में रुकने की आखिरी तारीख को बहुत अच्छी तरह से जांच ले। खासतौर पर टूरिस्ट और विजिट वीज़ा पर आने वाले लोगों को यह चेतावनी दी गई है कि वे केवल वीज़ा की कुल अवधि देखने के बजाय अपने अधिकृत रूप से ठहरने के दिनों का हिसाब लगाकर ही अपने रिटर्न टिकट बुक करवाएं। ऐसा न करने पर उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है और एयरपोर्ट पर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

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जुर्माना भरने और स्टेटस चेक करने का तरीका

अगर किसी व्यक्ति पर ओवरस्टे का जुर्माना लग जाता है, तो उसे चुकाने के लिए सरकार ने डिजिटल व्यवस्था की है। लोग आसानी से ICP Smart Services पोर्टल का इस्तेमाल करके अपने वीज़ा की स्थिति यानी स्टेटस की जांच कर सकते हैं और वहीं से अपना जुर्माना भी ऑनलाइन भर सकते हैं। हालांकि AED 50 प्रतिदिन का जुर्माना एक तय मानक दर है, लेकिन पोर्टल का इस्तेमाल करने वाले लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि इसके साथ कुछ स्मार्ट सर्विस चार्ज भी जुड़ सकते हैं। इसलिए आधिकारिक पोर्टल पर जो अंतिम राशि दिखाई देगी, वही भुगतान करने के लिए मान्य होगी। इसके अलावा, जिन लोगों के वीज़ा दुबई से जारी किए गए हैं, उनके लिए जनरल डायरेक्टर ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स यानी GDRFA Dubai की सेवाएं भी बहुत काम की साबित होती हैं।

जुर्माना भरने के बाद क्या करना होगा

अधिकारियों के मुताबिक, जैसे ही कोई व्यक्ति अपना ओवरस्टे का जुर्माना भर देता है, उसके बाद उसे या तो यूएई से तुरंत बाहर निकलना होगा या फिर अपने कानूनी स्टेटस को दोबारा सही करवाना होगा। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति की व्यक्तिगत परिस्थिति कैसी है। जिन लोगों के वीज़ा पहले ही रद्द हो चुके हैं, उन्हें अपने कैंसिलेशन की तारीख और उसके साथ मिलने वाले वैध दिनों के समय पर पूरी नजर रखनी चाहिए। सरकारी अधिकारियों की तरफ से यह सिफारिश की जाती है कि लोग आखिरी दिन का इंतजार करने से बचे और समय रहते आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने वीज़ा स्टेटस की जांच कर लें ताकि समय पर रिन्यूअल या यात्रा के इंतजाम किए जा सकें।

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