UAE से भारत आने-जाने वाले हवाई यात्रियों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है. भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयरपोर्ट पर रील, व्लॉग और वीडियो बनाने वाले यात्रियों पर शिकंजा कसने के लिए नए और सख्त नियम लागू कर दिए हैं. अब एयरपोर्ट के संवेदनशील इलाकों में कैमरे का इस्तेमाल करने पर आपका मोबाइल जब्त हो सकता है और आपकी यात्रा पर भी हमेशा के लिए या कुछ समय के लिए रोक लग सकती है.
किन जगहों पर वीडियो बनाने पर लगी है रोक और कहां है छूट?
नए नियमों के अनुसार, सुरक्षा जांच क्षेत्र (Security Check Area), बोर्डिंग गेट, रनवे बस, विमान संचालन क्षेत्र (Apron) और अन्य प्रतिबंधित जगहों पर फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर शेयर होने वाले वीडियो से सुरक्षा की संवेदनशील जानकारियां बाहर आने का खतरा रहता है. हालांकि, यात्री चेक-इन एरिया, फूड कोर्ट, पैसेंजर टर्मिनल और लाउंज जैसे सामान्य सार्वजनिक स्थानों पर फोटोग्राफी कर सकते हैं. इसके अलावा, विज्ञापन, फिल्म, या कमर्शियल इस्तेमाल की शूटिंग के लिए एयरपोर्ट प्रबंधन से पहले मंजूरी लेनी होगी.
नियम तोड़ने पर क्या कार्रवाई होगी और क्या हैं सजा के प्रावधान?
अगर कोई यात्री इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे:
- यात्री का मोबाइल फोन या कैमरा जब्त किया जा सकता है और रिकॉर्ड की गई वीडियो को तुरंत डिलीट करवाया जाएगा.
- गंभीर मामलों में यात्री को नो-फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है, जिससे 3 महीने से लेकर 2 साल या उससे अधिक समय तक हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लग सकता है.
- नियमों का उल्लंघन करने वालों पर विमान अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.
उड़ान के दौरान यात्री अपनी सीट या खिड़की से सामान्य फोटो ले सकते हैं, लेकिन यदि केबिन क्रू कैमरा बंद करने को कहे, तो बात मानना जरूरी है.
दूतावास की एडवाइजरी और रिकॉर्ड रखने का नया नियम
अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने भी भारतीय नागरिकों के लिए एक सुरक्षा एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें स्थानीय कानूनों का पालन करने और संवेदनशील स्थानों या प्रतिबंधित क्षेत्रों में फोटोग्राफी से बचने की सलाह दी गई थी. इसके साथ ही DGCA ने एयरपोर्ट ऑपरेटरों को निर्देश दिया है कि सुरक्षा होल्ड एरिया में ली गई तस्वीरों का रिकॉर्ड तीन साल तक संभाल कर रखना होगा. यह सर्कुलर अप्रैल 2026 में जारी किया गया था और मई 2026 से प्रभावी है.
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या फ्लाइट के अंदर यात्रा के दौरान फोटो या वीडियो ले सकते हैं?
हां, यात्री अपनी सीट या खिड़की से उड़ान के दौरान सामान्य फोटो या वीडियो ले सकते हैं. हालांकि, अगर केबिन क्रू कैमरा बंद करने का निर्देश देता है, तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा.
एयरपोर्ट पर किन जगहों पर फोटोग्राफी करने की छूट दी गई है?
यात्री चेक-इन एरिया, फूड कोर्ट, पैसेंजर टर्मिनल और लाउंज जैसे सामान्य सार्वजनिक स्थानों पर बिना किसी परेशानी के फोटोग्राफी कर सकते हैं.
