UAE में रहने वाले भारतीयों के लिए पासपोर्ट नियमों में बड़े बदलाव हुए हैं. अब पासपोर्ट बनवाने का खर्चा काफी बढ़ गया है और सर्विस देने वाली कंपनी भी बदल गई है. अगर आप अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने या नया बनवाने की सोच रहे हैं, तो ये अपडेट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपको कोई परेशानी न हो.

सर्विस एजेंसी में बदलाव और काम की स्थिति

भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय ने बताया है कि UAE में पासपोर्ट, वीज़ा और अटेस्टेशन की सर्विस अब एक नई कंपनी M/s Al Hind Tours and Travel LLC संभालेगी. यह बदलाव 1 जुलाई 2026 से लागू हो गया है.

इस बदलाव की वजह से अबू धाबी में भारतीय दूतावास और दुबई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने 26 जून से 1 जुलाई 2026 तक अपनी रेगुलर सेवाएं बंद रखी थीं. इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को ही सीधा हैंडल किया गया. अब पुरानी कंपनियां BLS International और SGIVS Global नए आवेदन लेना बंद कर चुकी हैं.

पासपोर्ट फीस में भारी बढ़ोतरी

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने 20 जून 2026 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था. इसके मुताबिक 1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट की फीस में 75% तक की बढ़ोतरी की गई है. यह नियम पूरी दुनिया में लागू है, इसलिए UAE में रहने वाले भारतीयों को भी अब ज़्यादा फीस देनी होगी.

पासपोर्ट से जुड़े ज़रूरी नियम और तथ्य

  • पासपोर्ट की वैधता: टूरिस्ट वीज़ा पर आने वालों के लिए पासपोर्ट कम से कम 6 महीने वैध होना चाहिए. लेकिन जिनके पास UAE का रेजिडेंस परमिट है, उन्हें इस नियम से छूट मिली हुई है.
  • पासपोर्ट रिन्यूअल: अगर पासपोर्ट की वैधता 12 महीने से कम बची है, या फोटो, सिग्नेचर या पते में बदलाव है, तो पासपोर्ट दोबारा बनवाना होगा.
  • UAE का पता: पासपोर्ट पर आमतौर पर UAE का पता नहीं लिखा जा सकता. यह सिर्फ उन खास मामलों में होता है जहाँ आवेदक यह साबित कर दे कि भारत में उसका कोई स्थायी पता नहीं है.
  • एक्स्ट्रा पेज: पासपोर्ट में अलग से पेज जुड़वाने का कोई प्रावधान नहीं है. अगर पेज खत्म हो गए हैं, तो नया पासपोर्ट ही बनवाना पड़ेगा.

आवेदन की प्रक्रिया और ज़रूरी दस्तावेज़

पासपोर्ट से जुड़ी सभी सेवाओं के लिए PSP 2.0 पोर्टल (https://mportal.passportindia.gov.in/gpsp/AuthNavigation/Login) के ज़रिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन के समय ICAO नियमों के हिसाब से फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना ज़रूरी है.

कुछ आवेदनों के लिए भारत में पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी होता है, जिसमें 30 दिन तक का समय लग सकता है. वहीं जिन आवेदनों में वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, उन्हें Consulate से 1 से 2 दिन में प्रोसेस कर दिया जाता है. इमरजेंसी के लिए Tatkal सेवा भी उपलब्ध है, जिसका प्रोसेस समय कम से कम 2 वर्किंग डेज होता है.

भारत यात्रा के लिए नए निर्देश

UAE से भारत जाने वाले सभी यात्रियों के लिए Air Suvidha 2.0 ऑनलाइन हेल्थ फॉर्म भरना अनिवार्य है. यह फॉर्म यात्रा से पहले या पहुंचने के 24 घंटे के भीतर भरना होगा.

मदद के लिए संपर्क करें

किसी भी इमरजेंसी या जानकारी के लिए भारतीय नागरिक इन माध्यमों का इस्तेमाल कर सकते हैं:

  • टोल-फ्री नंबर: 800 46342 (800 INDIA)
  • WhatsApp: +971 54 309 0571
  • ईमेल: pbsk.dubai@mea.gov.in या ca.abudhabi@mea.gov.in