संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में रह रहे भारतीयों के लिए पासपोर्ट रिन्यूअल की प्रक्रिया को बेहतर और तेज बनाने के लिए भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया था। अदालत ने इस प्रक्रिया में बाहरी एजेंसियों (आउटसोर्सिंग) को काम करने की अनुमति दी थी, जिससे वहां रह रहे लाखों प्रवासियों को काफी राहत मिली। इस फैसले ने UAE में भारतीय नागरिकों के लिए पासपोर्ट सेवाओं को सुव्यवस्थित करने का रास्ता साफ किया।

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पासपोर्ट प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

वर्तमान में, UAE में रहने वाले भारतीय नागरिक अपने पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए BLS International जैसी अधिकृत एजेंसियों के जरिए आवेदन करते हैं। ये एजेंसियां आवेदन फॉर्म भरने, दस्तावेज इकट्ठा करने और पासपोर्ट की डिलीवरी तक का काम देखती हैं। हालांकि, पासपोर्ट जारी करने का अंतिम अधिकार और जिम्मेदारी भारतीय दूतावास या महावाणिज्य दूतावास के पास ही रहती है, जो भारतीय विदेश मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार काम करते हैं।

पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए आवेदकों को कुछ जरूरी दस्तावेज साथ रखने होते हैं। इसमें पुराना पासपोर्ट, UAE वीजा की कॉपी, एमिरेट्स आईडी, भरा हुआ आवेदन फॉर्म और हाल की तस्वीरें शामिल हैं। इन सेवाओं के लिए शुल्क भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसे अधिकृत एजेंसियां जमा करती हैं। प्रक्रिया में लगने वाला समय प्रशासनिक कारणों से अलग-अलग हो सकता है।

Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.