UAE में रहने वाले लाखों भारतीयों के लिए पासपोर्ट और वीज़ा सेवाओं को लेकर बड़ी खबरें आई हैं. अब पासपोर्ट नवीनीकरण और वीज़ा आवेदन के लिए नया सिस्टम लागू होगा और ई-पासपोर्ट की सुविधा भी मिलेगी. इन बदलावों का सीधा असर यहाँ काम करने वाले प्रवासियों की जेब और समय पर पड़ेगा.

पासपोर्ट और वीज़ा सेवाओं के लिए अब कहाँ जाना होगा?

भारतीय दूतावास ने अबू धाबी और दुबई में पासपोर्ट नवीनीकरण, वीज़ा आवेदन और अन्य सेवाओं के लिए एक नया सर्विस प्रोवाइडर नियुक्त किया है. 1 जुलाई 2026 से अलहिंद टूर्स एंड ट्रैवल्स (Alhind Tours and Travels) ये सेवाएँ संभालेगा. इस कंपनी ने BLS इंटरनेशनल की जगह ली है जो 2011 से यह काम कर रही थी.

  • कहाँ होगी सुविधा: अलहिंद कंपनी पूरे UAE में 16 अलग-अलग जगहों से काम करेगी.
  • कितना लगेगा शुल्क: प्रति ट्रांजैक्शन 19 दिरहम शुल्क लगेगा, जिसमें फोटो लेने का खर्चा भी शामिल होगा.
  • कौन सी सेवाएँ मिलेंगी: पासपोर्ट रिन्यूअल, वीज़ा आवेदन, OCI कार्ड, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट और सरेंडर सर्टिफिकेट जैसे काम यहाँ होंगे.

नए ई-पासपोर्ट और फोटो के नियमों में क्या बदलाव हुए?

विदेश मंत्रालय के ग्लोबल पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 के तहत अब भारतीयों के लिए चिप वाले ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे. यह सुविधा 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी. इन पासपोर्ट में एक माइक्रो-चिप होगी जिससे एयरपोर्ट पर चेकिंग का समय कम होगा और जालसाजी रुक जाएगी. पुराने पासपोर्ट अपनी तारीख तक चलते रहेंगे.

इसके साथ ही 1 सितंबर 2025 से फोटो के नियम भी बदल गए हैं. अब ICAO मानकों का पालन करना होगा, जिसमें ये बातें जरूरी हैं:

  • फोटो का साइज 630×810 पिक्सल होना चाहिए.
  • बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए और चेहरा फ्रेम का 80-85% हिस्सा कवर करे.
  • फोटो खिंचवाते समय चश्मा हटाना होगा और चेहरा प्राकृतिक होना चाहिए.

वीज़ा-ऑन-अराइवल और रेजीडेंसी के नए नियम क्या हैं?

UAE सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा-ऑन-अराइवल के नियमों को और आसान कर दिया है. अब उन भारतीयों को भी यह सुविधा मिलेगी जिनके पास ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण कोरिया या सिंगापुर का वैध रेजिडेंस परमिट है. इसके लिए पासपोर्ट की वैधता कम से कम छह महीने होनी चाहिए.

साथ ही, यूएई ने अपनी रेजिडेंसी प्रणाली में भी कई बड़े बदलाव किए हैं जिसे नीचे दी गई टेबल में समझा जा सकता है:

वीज़ा का प्रकार अवधि और विशेषता
गोल्डन वीज़ा 10 साल की रेजिडेंसी, पेशेवरों और निवेशकों के लिए आसान नियम.
ग्रीन वीज़ा 5 साल का वीज़ा, फ्रीलांसर और कुशल कर्मचारियों के लिए बिना स्पॉन्सर के.
टूरिस्ट वीज़ा ठहरने की अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई है.
विशेष वीज़ा AI विशेषज्ञ, मनोरंजन और क्रूज़ पर्यटन के लिए नई श्रेणियाँ शुरू की गई हैं.