संयुक्त अरब अमीरात के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स  ने एक नई कंप्लेन लाइन की  शुरुआत की है जिस पर कामगार अपने मालिक किया कंपनी के साथ किसी भी प्रकार के रुझानों को रिपोर्ट कर सकते हैं और सहायता मांग सकते हैं.

 इसके लिए उन्हें 80060 टोल फ्री नंबर डायल करना होगा,  इस टोल फ्री नंबर पर लेबर कंप्लेंट के साथ-साथ residence law violators  की भी शिकायत की जा सकेगी.

 अधिकारी इस पर 24 घंटे सातों दिन 20 अलग-अलग भाषाओं में सहयोग करने के लिए कार्यरत रहेंगे.

 यह सिस्टम एक कुछ इस प्रकार काम करेगा.  जैसे ही कोई शिकायतकर्ता शिकायत दर्ज करेगा वह तुरंत उसके मालिक या कामगार से संपर्क कर मामले की पूरी जांच करने के तुरंत बाद उसको सहायता प्रदान की जाएगी जिसे उसकी जरूरत है.

 उसी जगह पर कंपनी भी इसी नंबर को डायल कर अपने किसी कामगार के प्रति कंप्लेंट भी दर्ज करा सकती हैं जैसे कि कामगार का residence वीज़ा  खत्म हो गया हो इत्यादि.  यह सिस्टम दोनों लोगों को मदद करेगा.

 नए आदेश के अनुसार:

 सारे कंपनी और मालिकों को कहा गया है कि वह अपने यहां कामगारों के सारे कागजों को जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि उनके यहां किसी भी प्रकार से अवैध प्रवासी कामगार कार्य नहीं कर रहे हो.

 सारे कंपनी और मालिक जहां प्रवासी कामगार काम करते हैं वहां इंस्पेक्शन कैंपेन चलाया जाएगा ताकि अवैध रूप से कार्य कर रहे कामगारों को पकड़ा जा सके.

 यह इंस्पेक्शन काफी तेजी से चलाया जाएगा ताकि 30 दिसंबर से पहले सारे अवैध प्रवासी कामगारों को पता लगाकर उन्हें बिना फाइन लगाए हुए देश से बाहर भेजा जा सके.

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