UAE में काम करने वाले प्रवासियों के लिए नौकरी बदलना अब पहले से आसान हो गया है, लेकिन कुछ नियमों की अनदेखी आपको भारी पड़ सकती है। Ministry of Human Resources and Emiratisation (MOHRE) ने नौकरी बदलने और वर्क परमिट बैन से बचने के लिए साफ निर्देश दिए हैं। अगर आप भी अपनी कंपनी बदलने की सोच रहे हैं, तो इन सरकारी नियमों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आप किसी भी कानूनी परेशानी से बच सकें।
नौकरी बदलते समय बैन से बचने के तरीके क्या हैं?
MOHRE के अधिकारियों ने बताया है कि कर्मचारी कुछ आसान नियमों का पालन करके बिना किसी डर के अपनी नौकरी बदल सकते हैं। मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:
- कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना: जब आपका रोजगार कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए या कंपनी और आपके बीच आपसी सहमति हो जाए, तब आप दूसरी कंपनी में जा सकते हैं।
- नोटिस पीरियड: अपना नोटिस पीरियड पूरा करना और मौजूदा वर्क परमिट और रेजिडेंसी वीज़ा को सही तरीके से कैंसिल कराना जरूरी है।
- NOC की जरूरत: Federal Decree-Law No. 33 of 2021 के बाद अब ज्यादातर कर्मचारियों को नई कंपनी जॉइन करने के लिए पुराने मालिक से No Objection Certificate (NOC) लेने की जरूरत नहीं है।
- ग्रेस पीरियड: नौकरी खत्म होने के बाद वीज़ा कैटेगरी के हिसाब से 30 दिन से लेकर 6 महीने तक का ग्रेस पीरियड मिलता है। इस दौरान आप नई नौकरी ढूंढ सकते हैं या वीज़ा ट्रांसफर करा सकते हैं।
- देश के अंदर ट्रांसफर: आप UAE के अंदर रहकर ही वीज़ा ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, इसके लिए देश से बाहर जाने की जरूरत नहीं है।
- एग्जिट परमिट: 16 मई 2026 के अपडेट के अनुसार, अब श्रमिकों को देश छोड़ने के लिए मालिक से एग्जिट परमिट लेने की जरूरत नहीं है, बशर्ते उनका वीज़ा या ग्रेस पीरियड वैध हो।
किन गलतियों की वजह से लग सकता है एक साल का वर्क परमिट बैन?
MOHRE ने चेतावनी दी है कि कुछ खास तरह की गलतियां करने पर कर्मचारी पर एक साल का वर्क परमिट बैन लगाया जा सकता है। इन बातों का खास ख्याल रखें:
- बिना बताए काम छोड़ना: अगर कोई कर्मचारी बिना किसी वैध कारण या नोटिस के काम बंद कर देता है और कंपनी इसकी शिकायत करती है, तो बैन लग सकता है।
- प्रोबेशन पीरियड के नियम: अगर आप प्रोबेशन के दौरान बिना नोटिस दिए नौकरी छोड़ते हैं, तो एक साल का बैन लग सकता है। UAE में ही दूसरी कंपनी जॉइन करने के लिए कम से कम एक महीने का लिखित नोटिस देना जरूरी है।
- UAE छोड़ने पर नियम: प्रोबेशन के दौरान देश छोड़ने के लिए 14 दिन का नोटिस देना होगा। अगर ऐसा व्यक्ति तीन महीने के भीतर वापस आकर दूसरी कंपनी जॉइन करता है, तो नई कंपनी को पुरानी कंपनी के भर्ती खर्च का भुगतान करना पड़ सकता है।
- गलत तरीके से जॉइनिंग: वीज़ा अप्रूवल और ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होने से पहले किसी नई कंपनी में अनौपचारिक रूप से काम शुरू न करें।
- टूरिस्ट वीज़ा पर काम: टूरिस्ट या विजिट वीज़ा पर काम करना सख्त मना है। ऐसा करने पर 50,000 AED तक का जुर्माना, डिपोर्टेशन और स्थायी लेबर बैन लग सकता है। नौकरी ढूंढने के लिए अब ‘Job Seeker Visa’ का इस्तेमाल करना कानूनी तरीका है।
MOHRE के नए नियम और सैलरी का अपडेट
मई 2026 में MOHRE ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो सीधे तौर पर कर्मचारियों और कंपनियों को प्रभावित करेंगे। Resolution No. (0340) of 2026 के तहत, सभी प्राइवेट कंपनियों को अब हर महीने की पहली तारीख को सैलरी देनी होगी, जो नियम 1 जून 2026 से लागू होगा। इसके अलावा, अब आपसी सहमति से फुल-टाइम, पार्ट-टाइम, रिमोट या फ्लेक्सिबल वर्क मॉडल में कॉन्ट्रैक्ट बदला जा सकता है। साथ ही, सरकार ने चेतावनी दी है कि बिना वजह काम बंद करने वाली हड़तालों में शामिल होने पर जुर्माना, जेल और डिपोर्टेशन जैसी कार्रवाई हो सकती है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या अब UAE में नौकरी बदलने के लिए NOC की जरूरत होती है?
Federal Decree-Law No. 33 of 2021 के तहत अब ज्यादातर कर्मचारियों को नई कंपनी जॉइन करने के लिए अपने पुराने नियोक्ता से NOC लेने की आवश्यकता नहीं है।
प्रोबेशन पीरियड के दौरान नौकरी छोड़ने पर क्या नियम हैं?
UAE में दूसरी कंपनी जॉइन करने के लिए एक महीने का लिखित नोटिस देना जरूरी है, अन्यथा एक साल का बैन लग सकता है। देश छोड़ने के लिए 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है।
टूरिस्ट वीज़ा पर काम करने के क्या नुकसान हैं?
टूरिस्ट वीज़ा पर काम करना गैरकानूनी है। पकड़े जाने पर कर्मचारी पर 50,000 AED तक का जुर्माना लग सकता है और उन्हें देश से डिपोर्ट कर स्थायी लेबर बैन लगाया जा सकता है।
