naif road dubai uae expat

करना पड़ेगा भारी नुकसान का सामना

संयुक्त अरब अमीरात में अगर आप काम करने के लिए जा रहे हैं तो उस जरूरी बातों को ध्यान रखना चाहिए। किसी भी कम कंपनी में काम करने के समय आपको कंपनी की कॉन्फिडेंशियल जानकारी मिलती है। ऐसे में आपका कर्तव्य है कि उन डिटेल्स को खुद तक सीमित रखें। अगर यह इंफॉर्मेशन किसी भी तरह से दूसरे तक शेयर करने की कोशिश में पकड़े जाते हैं तो भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा।

जानिए क्या है नियम 

दरअसल, कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इनफॉरमेशन को शेयर करना अपराध है और यह Cyber Crimes Law के अंतर्गत आता है। इसके नियम के अनुसार कर्मचारी को कंपनी की कॉन्फिडेंशियल जानकारी किसी भी तरह से किसी और से शेयर नहीं करनी है। इसके अलावा कर्मचारी के पास कंपनी के ऐसे दस्तावेज रह जाते हैं जो काम के दौरान जरूरी थे तो उन दस्तावेजों को काम समाप्त होने के बाद वापस कंपनी को रिटर्न कर देना होगा।

अगर कर्मचारी निजी जानकारी शेयर करता है तो मिलेगी सजा

अगर नियोक्ता को इस बात का पता चलता है कि कर्मचारी ने कॉन्फिडेंशियल जानकारी का इस्तेमाल गलत तरीके से किया है तो वह पुलिस को उसकी शिकायत कर सकता है। इसके लिए कम से कम 1 साल जेल और Dh20,000 से लेकर Dh1 million का जुर्माना लगाया जा सकता है।

 

6 Years of experience in journalism. Satyam holds journalism degree from patna J.D Women College. Satyam has been a sound voice for expats of India in mid-east and world. Associated with Gulfhindi.com since 2020. Can be reached at hello@gulfhindi.com with Subject line "Reach Satyam kumari."

Leave a comment