Uae job loss insurance  scheme

यदि कोई कर्मचारी कंपनी द्वारा बर्खास्त किया जाता है, तो कंपनी को टर्मिनेशन लेटर देना चाहिए। इस लेटर को बेरोज़गारी बीमा योजना के पोर्टल पर मुआवजा अर्जी के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

वीज़ा केंसलेशन से पहले ILOE से संपर्क करें

कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए, नियोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी वीज़ा केंसलेशन आवेदन करने से पहले ILOE के साथ परामर्श करें। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि कर्मचारी मुआवजा दावा करते समय किसी समस्या का सामना न करें। इसके साथ ही, किसी भी आवेदन को Mohre में जमा करने से पहले, नियोक्ता को यह ध्यान देना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत बीमा दावा करने का इरादा रखता है।

सूचना और दिशा-निर्देशों की जांच करें

मंत्रालय ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों से अनुरोध किया है कि वे योजना के बारे में जानकारी और दिशा-निर्देशों की जांच करें। यह जानकारी Insurance Pool की वेबसाइट www.iloe.ae पर या कॉल सेंटर 600599555 पर संपर्क करके प्राप्त की जा सकती है।

समस्या होने पर मंत्रालय से संपर्क करें

यदि किसी कर्मचारी को ILOE से बीमा दावा करने में समस्या आ रही है, तो वह कर्मचारी अपनी शिकायत मंत्रालय तक पहुंचा सकता है। मंत्रालय इस मामले की जांच करेगा और समाधान सुनिश्चित करेगा।

लाभ और पात्रता

श्रेणी 1: Dh16,000 या उससे कम मूल वेतन वाले कर्मचारी

  • बीमा प्रीमियम: Dh5 प्रति माह
  • अधिकतम मासिक मुआवजा: Dh10,000

श्रेणी 2: Dh16,000 से अधिक मूल वेतन वाले कर्मचारी

  • बीमा प्रीमियम: Dh10 प्रति माह
  • अधिकतम मासिक मुआवजा: Dh20,000

बीमा मुआवजा लेने के लिए कर्मचारी को कम से कम 12 लगातार महीनों तक योजना में शामिल होना चाहिए। दावा जमा करने के दो सप्ताह के भीतर प्रक्रिया पूरी होगी। मुआवजा केवल तीन महीने तक दिया जाएगा, बशर्ते कि कर्मचारी को अनुशासनात्मक कारणों से बर्खास्त नहीं किया गया हो और उसने स्वयं इस्तीफा न दिया हो।

 

Satyam Kumari

6 Years of experience in journalism. Satyam holds journalism degree from patna J.D Women College. Satyam has been a sound voice for expats of India in mid-east and world. Associated with Gulfhindi.com since 2020. Can be reached at hello@gulfhindi.com with Subject line <b>"Reach Satyam kumari."</b>