UAE में कामगारों की बड़ी जीत, श्रम विवादों का 99% समाधान अब आपसी सहमति से हो रहा है

Praggya Singh sabal5 August 20262 min read46 viewsUAE
UAE में कामगारों की बड़ी जीत, श्रम विवादों का 99% समाधान अब आपसी सहमति से हो रहा है

यूएई में रहने वाले लाखों प्रवासियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) ने जानकारी दी है कि साल 2026 की पहली छमाही में लेबर से जुड़े विवादों को आपसी बातचीत के जरिए सुलझाने में जबरदस्त सफलता मिली है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, इस दौरान कुल 185,793 विवादों को बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे आपसी सहमति से हल कर लिया गया। यह आंकड़ा कुल मामलों का करीब 98.6% है, जो यह बताता है कि सरकार प्रवासियों और कंपनियों के बीच सुलह कराने को लेकर कितनी गंभीर है।

कोर्ट तक पहुंचे बहुत कम मामले

आंकड़ों पर गौर करें तो केवल 2,481 मामले ही ऐसे रहे जिन्हें अदालत तक जाने की जरूरत पड़ी, जो कि कुल मामलों का सिर्फ 1.4% हिस्सा है। MoHRE ने इस सफलता का श्रेय अपने नए सिस्टम और कानूनी प्रक्रिया को दिया है। अब मंत्रालय के पास AED 50,000 तक के दावों को सुलझाने का पूरा अधिकार है। इन फैसलों को सीधे तौर पर लागू किया जाता है, यानी इन्हें कोर्ट के आदेश की तरह ही माना जाता है, जिससे कर्मचारियों और कंपनियों दोनों का समय बचता है।

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विवाद सुलझाने का नया तरीका

अगर कोई विवाद 14 कामकाजी दिनों के भीतर MoHRE के जरिए हल नहीं हो पाता है, तो उसे सीधे लेबर कोर्ट भेज दिया जाता है। नियम के मुताबिक, कोर्ट को इन मामलों में तीन कामकाजी दिनों के भीतर सुनवाई करनी होती है और 30 दिनों के अंदर फैसला सुनाना अनिवार्य है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुनवाई के दौरान कर्मचारी को वित्तीय तंगी से बचाने के लिए मंत्रालय कंपनी को आदेश दे सकता है कि वे कर्मचारी की सैलरी का भुगतान कम से कम दो महीने तक जारी रखें।

वेज प्रोटेक्शन सिस्टम (WPS) और अन्य नियम

वेतन में देरी को रोकने के लिए सरकार ने WPS यानी Wage Protection System को और भी ज्यादा सख्त और आधुनिक बना दिया है। 1 जून 2026 से लागू हुए Ministerial Resolution No. 340 of 2026 के अनुसार, कंपनियों को अब पिछले महीने की सैलरी हर महीने की पहली तारीख तक देनी अनिवार्य है। पहले जो 15 दिन की मोहलत मिलती थी, उसे अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। साथ ही, अब कंपनियों को कुल वेतन का कम से कम 85% हिस्सा ट्रांसफर करना जरूरी है। श्रम कानूनों में 2024 में किए गए बदलावों के बाद, अब कोई भी कर्मचारी अपनी शिकायत वेतन देय तिथि से दो साल के भीतर दर्ज करा सकता है। नियमों का उल्लंघन करने पर कंपनियों को AED 100,000 से लेकर AED 1 मिलियन तक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

MoHRE के लेबर रिलेशंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर Ahmed Al Qara ने बताया कि मंत्रालय का मकसद एक ऐसा सिस्टम तैयार करना है जहाँ कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच के झगड़े जल्दी और बिना तनाव के खत्म हों। अगर आप भी किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो आप MoHRE की मदद ले सकते हैं।

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