UAE में नौकरी जाने पर घबराएं नहीं, गलत तरीके से निकालने पर कंपनियां देंगी 3 महीने की सैलरी

UAE में अगर कोई कंपनी लागत कम करने के नाम पर कर्मचारी को मनमाने ढंग से नौकरी से निकालती है, तो अब कर्मचारी इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। Federal Decree-Law No. 33 of 2021 के तहत, अगर बर्खास्तगी को मनमाना पाया जाता है, तो कर्मचारी मुआवजे के हकदार होंगे। यह नियम 2 फरवरी 2022 से लागू है और निजी क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है।
मनमानी बर्खास्तगी क्या है
कानून के Article 47 के मुताबिक, अगर किसी कर्मचारी ने Ministry of Human Resources and Emiratisation (MOHRE) में कोई जायज शिकायत की है या कंपनी के खिलाफ कोई कानूनी मामला दर्ज किया है, तो ऐसी स्थिति में नौकरी से निकालना मनमाना माना जाता है। अगर यह साबित हो जाता है, तो अदालत कर्मचारी को उनकी आखिरी पूरी सैलरी के आधार पर 3 महीने तक के वेतन के बराबर मुआवजा देने का आदेश दे सकती है। यह राशि नोटिस पीरियड की सैलरी और ग्रेच्युटी के अलावा मिलती है।
नियम और प्रक्रिया
कंपनियों को नौकरी से निकालने के दौरान कुछ बातों का पालन करना अनिवार्य है। नोटिस अवधि के दौरान कर्मचारी को पूरी सैलरी मिलनी चाहिए। इसके अलावा, नए काम की तलाश के लिए कर्मचारी को हफ्ते में एक दिन बिना वेतन की छुट्टी दी जा सकती है, जिसके लिए 3 दिन पहले कंपनी को बताना होगा। नौकरी खत्म होने के 14 दिनों के भीतर कंपनी को ग्रेच्युटी, बची हुई छुट्टियों का पैसा और वीजा कैंसिलेशन जैसी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। अगर कोई कर्मचारी मानता है कि उसे गलत तरीके से निकाला गया है, तो सबसे पहले MOHRE के पास शिकायत दर्ज करनी चाहिए। मामला सुलझ न पाने पर इसे UAE Labour Courts में ले जाया जा सकता है। जून और जुलाई 2026 के कानूनी अपडेट्स ने भी इन नियमों को फिर से स्पष्ट किया है ताकि कामगारों के हितों की रक्षा हो सके।