UAE में नौकरी करने वाले प्रवासियों के लिए एक बहुत जरूरी खबर आई है। मानव संसाधन और अमीराइजेशन मंत्रालय (MoHRE) ने साफ कर दिया है कि अब कोई भी कंपनी अपने कर्मचारी के कॉन्ट्रैक्ट में उसकी मर्जी के बिना बदलाव नहीं कर पाएगी। अगर आपकी सैलरी, पद या काम की जिम्मेदारियों में कोई बदलाव करना है, तो इसके लिए आपकी लिखित मंजूरी लेना अब अनिवार्य होगा।
बदलाव के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया जरूरी
MoHRE ने बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरह का संशोधन केवल मंत्रालय के डिजिटल सिस्टम के जरिए ही किया जाना चाहिए। इसके लिए “Modification of Work Permits / Employment Contracts” सर्विस का इस्तेमाल करना होगा। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अगर कोई बदलाव ऑनलाइन सिस्टम के बाहर किया गया है, तो उसे कानूनन मान्य नहीं माना जाएगा और उसकी कोई कानूनी कीमत नहीं होगी।
कितना लगेगा खर्चा और कितना समय
लेबर कॉन्ट्रैक्ट को बदलने के लिए सरकार की फेडरल फीस 50 AED तय की गई है। अगर कोई व्यक्ति Tasheel सर्विस सेंटर के जरिए आवेदन करता है, तो वहां का कमीशन अधिकतम 72 AED तक हो सकता है। हालांकि, अगर आप MoHRE की वेबसाइट या ऐप से सीधे आवेदन करते हैं, तो कोई कमीशन नहीं देना होगा। इस पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर दो वर्किंग दिन का समय लगता है।
नए लेबर कानून के मुख्य नियम
UAE के लेबर कानून में जनवरी 2026 से कई बड़े बदलाव लागू हुए हैं, जिनका असर सभी प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों पर पड़ेगा। अब सभी कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड-टर्म होंगे, जिनकी अधिकतम अवधि तीन साल होगी और इसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।
| नियम | विवरण |
|---|---|
| कॉन्ट्रैक्ट की अवधि | अधिकतम 3 साल (फिक्स्ड टर्म) |
| एमिराती नागरिकों की न्यूनतम सैलरी | 6,000 AED प्रति महीना (1 जुलाई 2026 से लागू) |
| सैलरी भुगतान की तारीख | हर महीने की पहली तारीख (1 जून 2026 से लागू) |
| संशोधन शुल्क | 50 AED (सरकारी फीस) |
मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी ऐसा समझौता या शर्त जो कर्मचारी के कानूनी अधिकारों को कम करती हो, वह पूरी तरह से बेकार मानी जाएगी। केवल वही बदलाव मान्य होंगे जो कर्मचारी के लिए पहले से बेहतर हों।
