UAE में काम करने वाले प्रवासियों और भारतीय कर्मचारियों के लिए छुट्टी और वेतन से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है. यहाँ के श्रम कानून के मुताबिक हर कर्मचारी को साल में कम से कम 30 दिन की सवेतन छुट्टी का कानूनी अधिकार है. इस छुट्टी के दौरान कंपनी कर्मचारी की सैलरी में कोई कटौती नहीं कर सकती है.

ℹ️: Iran Update: सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की अंतिम विदाई की तारीख तय, जुलाई में होगा अंतिम संस्कार

छुट्टी के अधिकार और नियम

यूएई के संघीय डिक्री-कानून संख्या 33 ऑफ 2021 (Federal Decree-Law No. 33 of 2021) के तहत, जिन कर्मचारियों ने एक साल की नौकरी पूरी कर ली है, उन्हें सालाना 30 कैलेंडर दिनों की पूरी भुगतान वाली छुट्टी मिलेगी. वहीं, जिन लोगों ने 6 महीने से ज्यादा लेकिन एक साल से कम समय तक काम किया है, उन्हें हर महीने 2 दिन की छुट्टी मिलेगी. इन नियमों का पालन कराना मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MoHRE) की जिम्मेदारी है.

वेतन और छुट्टियों का हिसाब

नियमों के अनुसार, छुट्टी शुरू होने से पहले कंपनी को कर्मचारी का पूरा वेतन देना होगा, जिसमें मूल वेतन और भत्ते दोनों शामिल होंगे. अगर कोई कर्मचारी अपनी छुट्टी इस्तेमाल नहीं कर पाता है, तो नियोक्ता और कर्मचारी की आपसी सहमति से अधिकतम 15 दिन की छुट्टी अगले साल के लिए आगे बढ़ाई जा सकती है.

यदि किसी कारण से नौकरी खत्म होने से पहले छुट्टियां बची रह जाती हैं, तो कर्मचारी को मूल वेतन के आधार पर उसका मुआवजा दिया जाएगा. कंपनी किसी भी कर्मचारी को लगातार दो साल से ज्यादा समय तक उसकी छुट्टी रोकने का हक नहीं रखती है, जब तक कि कर्मचारी खुद इसे टालने या पैसे लेने का अनुरोध न करे.

WPS और वेतन भुगतान के नए नियम

मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MoHRE) ने वेतन सुरक्षा प्रणाली (WPS) में बदलाव किए हैं. ये नए नियम 1 जून 2026 से प्रभावी होंगे. नए नियमों के तहत वेतन भुगतान की समय-सीमा और अनुपालन को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं.

विवरण नया नियम / जानकारी
प्रभावी तारीख 1 जून 2026
वेतन भुगतान की समय-सीमा हर महीने की पहली तारीख तक पिछले महीने का वेतन देना होगा
अनुपालन सीमा (Compliance Limit) 80% से बढ़ाकर 85% किया गया
देरी होने पर कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक चेतावनी, वर्क परमिट निलंबन और जुर्माना
शासकीय आदेश मंत्रिस्तरीय संकल्प संख्या 0340 ऑफ 2026
मुख्य संस्था मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MoHRE)