यूएई में नौकरी करने वाले लाखों प्रवासियों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि क्या उनका नियोक्ता (Employer) उन्हें छुट्टी के दौरान काम करने के लिए कह सकता है। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में मानव संसाधन और अमीरातकरण मंत्रालय (MoHRE) के नियमों के अनुसार कर्मचारियों के अधिकारों और छुट्टियों को लेकर बेहद सख्त और स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। फेडरल डिक्री-कानून संख्या 33 (साल 2021) और कैबिनेट निर्णय संख्या 1 (साल 2022) के तहत कर्मचारियों के अधिकारों की पूरी रक्षा की जाती है ताकि उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो सके।
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सालाना छुट्टी और काम के दिनों को लेकर क्या है सरकारी नियम
यूएई कानून के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी ने कंपनी में एक साल की सेवा पूरी कर ली है, तो वह 30 दिनों की पूरी सैलरी के साथ सालाना छुट्टी पाने का हकदार होता है। वहीं, जिन लोगों ने छह महीने से अधिक लेकिन एक साल से कम समय तक काम किया है, उन्हें हर महीने के हिसाब से दो दिन की छुट्टी मिलती है। नियोक्ता व्यापार की जरूरतों के आधार पर छुट्टी की तारीखें तय कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कर्मचारी की सहमति होना और कम से कम एक महीने पहले इसकी जानकारी लिखित में देना जरूरी होता है।
छुट्टी के दिन काम करने पर कितना मिलेगा अतिरिक्त पैसा
अगर किसी कर्मचारी को उसकी साप्ताहिक छुट्टी (Rest Day) या किसी सरकारी छुट्टी (Public Holiday) के दिन काम पर बुलाया जाता है, तो वह इसके बदले में दूसरी छुट्टी पाने का हकदार होता है। इसके साथ ही उसे उस दिन के मूल वेतन (Basic Salary) का कम से कम 50 प्रतिशत बोनस भी मिलना चाहिए। यदि कंपनी कर्मचारी को बदले में छुट्टी नहीं दे पाती है, तो कर्मचारी को उस दिन काम करने के लिए अपने मूल वेतन के 150 प्रतिशत के बराबर बोनस पाने का पूरा कानूनी अधिकार है।
बची हुई छुट्टियों को अगले साल इस्तेमाल करने का क्या है तरीका
कानून के अनुसार, कर्मचारी और नियोक्ता की आपसी सहमति से बची हुई सालाना छुट्टियों में से आधी छुट्टियां अगले साल के लिए आगे बढ़ाई जा सकती हैं। इसके अलावा, दोनों पक्षों की सहमति होने पर बची हुई छुट्टियों के बदले नकद भुगतान भी किया जा सकता है। नियोक्ता किसी भी कर्मचारी को लगातार दो साल से अधिक समय तक अपनी जमा छुट्टियों का उपयोग करने से नहीं रोक सकता है। नौकरी समाप्त होने या अनुबंध खत्म होने पर, नियोक्ता को बची हुई सभी छुट्टियों का भुगतान कर्मचारी के मूल वेतन के आधार पर करना अनिवार्य है। MoHRE ने फरवरी 2026 में भी इन नियमों को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि नियमों को लेकर स्पष्टता बनी रहे।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या यूएई में बची हुई छुट्टियों के बदले पैसे मिल सकते हैं?
हां, यदि नियोक्ता और कर्मचारी दोनों सहमत हैं, तो बची हुई सालाना छुट्टियों के बदले वित्तीय मुआवजा (पैसा) दिया जा सकता है। नौकरी छोड़ने या कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर भी बची छुट्टियों का भुगतान बेसिक सैलरी के आधार पर किया जाता है।
छुट्टी के दिन काम कराने पर कानूनन कितना बोनस मिलता है?
छुट्टी के दिन काम कराने पर कर्मचारी को दूसरी छुट्टी के साथ 50% अतिरिक्त बेसिक सैलरी बोनस मिलता है। अगर कंपनी बदले में छुट्टी नहीं दे पाती है, तो कर्मचारी को उस दिन के लिए 150% अतिरिक्त बेसिक सैलरी बोनस दिया जाता है।
