नियोक्ता के लिए जरूरी है लेबर नियमों का पालन करना

संयुक्त अरब अमीरात में ईद हॉलिडे के दौरान अगर कोई कर्मचारी काम करता है तो उसके लिए कई तरह के नियम तय किए गए हैं जो कि नियोक्ता के साथ साथ कामगार को भी मानना जरूरी है। Employment Law के अनुसार अगर कर्मचारी काम करता है तो नियोक्ता को उसका मेहनताना देना होगा।

बताते चलें कि Ministry of Human Resources and Emiratisation ( MoHRE) के द्वारा तय किए गए सभी गाईडलाइन का पालन करना चाहिए। अधिक काम देने की स्थिति में कर्मचारी का काम ओवरटाइम माना जायेगा।

अगर कर्मचारी छुट्टी के दिन काम करता है तो कितनी देनी होगी सैलरी?

अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर कोई कर्मचारी पब्लिक हॉलिडे के दौरान भी काम करता है तो उसे नियुक्ति के द्वारा पर्याप्त मुआवजा देना होगा। पब्लिक होलीडे के दौरान काम करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त सैलरी के साथ 50% बेसिक सैलरी सप्लीमेंट भी देनी होगी और नियोक्ता को इस नियम का पालन करना ही होगा।

 

6 Years of experience in journalism. Satyam holds journalism degree from patna J.D Women College. Satyam has been a sound voice for expats of India in mid-east and world. Associated with Gulfhindi.com since 2020. Can be reached at hello@gulfhindi.com with Subject line "Reach Satyam kumari."