UAE में काम करने वाले लाखों प्रवासियों और भारतीय कर्मचारियों के लिए अपनी छुट्टियों का हिसाब रखना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि अगर उन्होंने अपनी सालाना छुट्टियां नहीं लीं, तो क्या वे उन्हें अगले साल के लिए बचा सकते हैं या उनके बदले पैसे ले सकते हैं। Ministry of Human Resources and Emiratisation (MOHRE) ने इसके लिए साफ़ कानून बनाए हैं ताकि कर्मचारियों और मालिकों के बीच कोई विवाद न हो।

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बची हुई छुट्टियों को आगे ले जाने के नियम क्या हैं?

UAE के नए लेबर लॉ (Federal Decree-Law No. 33 of 2021) के मुताबिक, कर्मचारी अपनी सालाना छुट्टियों का आधा हिस्सा अगले साल के लिए जोड़ सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो, अगर आपकी साल की 30 छुट्टियां हैं, तो आप 15 दिनों तक की छुट्टी अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके लिए कर्मचारी और कंपनी दोनों की सहमति होना ज़रूरी है और यह कंपनी के नियमों के हिसाब से होगा।

कानून यह भी कहता है कि कोई भी कंपनी अपने कर्मचारी को लगातार दो साल तक उसकी छुट्टियों का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकती। हालांकि, अगर कर्मचारी खुद अपनी मर्जी से छुट्टियों को आगे बढ़ाना चाहता है या उनके बदले पैसे लेना चाहता है, तो ऐसा किया जा सकता है।

क्या छुट्टियों के बदले कैश या पैसे मिल सकते हैं?

छुट्टियों के बदले पैसा मिलने के नियम दो अलग स्थितियों पर निर्भर करते हैं:

  • नौकरी के दौरान: अगर आप और आपका मालिक सहमत हैं, तो आप अपनी उन छुट्टियों के बदले कैश अलाउंस ले सकते हैं जिन्हें अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाना था। इस पेमेंट का हिसाब उस समय मिलने वाली सैलरी के आधार पर किया जाता है।
  • नौकरी खत्म होने पर: अगर आपकी सर्विस समाप्त होती है, तो आप अपनी सभी बची हुई और बिना इस्तेमाल की गई छुट्टियों के पैसे पाने के कानूनी हकदार हैं। यह पेमेंट आमतौर पर कर्मचारी की बेसिक सैलरी के आधार पर की जाती है, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और बेहतर न लिखा हो। कंपनी को नौकरी खत्म होने के 14 दिनों के भीतर यह पूरा हिसाब देना होता है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

UAE में एक साल की सर्विस पर कितनी छुट्टियां मिलती हैं?

एक साल की सर्विस पूरी करने के बाद कर्मचारी 30 कैलेंडर दिन की पूरी पेड लीव का हकदार होता है। जिन लोगों ने 6 महीने से ज़्यादा लेकिन एक साल से कम काम किया है, उन्हें हर महीने 2 दिन की छुट्टी मिलती है।

क्या कंपनी छुट्टी देने से मना कर सकती है?

कंपनी काम की ज़रूरतों को देखते हुए छुट्टी की तारीख तय कर सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें कर्मचारी के साथ सहमति बनानी होगी और कम से कम एक महीने पहले नोटिस देना होगा।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.