UAE में काम करने वाले प्रवासियों के लिए सालाना छुट्टी से जुड़े नियमों को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। Federal Decree-Law No. 33 of 2021 के तहत निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को हर साल 30 दिन की सवेतन (paid) छुट्टी पाने का कानूनी अधिकार है। यदि किसी ने 6 महीने से एक साल के बीच काम किया है, तो उन्हें आनुपातिक रूप से छुट्टी मिलती है।
छुट्टी का प्रबंधन और कंपनी की जिम्मेदारी
कंपनियों को ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से छुट्टियां तय करने का हक है, लेकिन उन्हें कम से कम एक महीने पहले कर्मचारी को सूचना देनी होती है। कानून के अनुसार, कोई भी नियोक्ता कर्मचारी को लगातार दो साल तक उनकी जमा हुई छुट्टियां लेने से नहीं रोक सकता है। MoHRE के नए नियमों के तहत अब छुट्टियों का वेतन प्रबंधन Wage Protection System (WPS) के माध्यम से करना अनिवार्य है, जिसकी समय सीमा हर महीने की पहली तारीख तय की गई है।
छुट्टी को आगे ले जाने और भुगतान के नियम
अगर कर्मचारी अपनी छुट्टियां पूरी तरह नहीं ले पाते हैं, तो वे अपनी कुल छुट्टी का केवल 50 प्रतिशत ही अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, 30 दिन की छुट्टी होने पर अधिकतम 15 दिन ही अगले साल जुड़ सकते हैं। यदि कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है या शेष छुट्टियां बचाकर रखता है, तो उनका भुगतान बेसिक सैलरी के आधार पर किया जाता है। किसी भी विवाद की स्थिति में कर्मचारी MoHRE के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
