UAE में काम करने वाले प्रवासियों के लिए एक बहुत जरूरी जानकारी सामने आई है. अगर आपकी कंपनी आपकी मर्जी के बिना आपकी पोस्ट या सैलरी बदलने की कोशिश कर रही है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. UAE के लेबर कानून के मुताबिक, कोई भी कंपनी आपकी लिखित सहमति के बिना आपके काम के रोल में बड़ा बदलाव नहीं कर सकती. यह नियम खासतौर पर उन भारतीयों के लिए जरूरी है जो वहां नौकरी कर रहे हैं.
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क्या कंपनी मेरी पोस्ट या सैलरी कम कर सकती है?
Federal Decree-Law No. 33 of 2021 के तहत, नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी बड़ा बदलाव करने के लिए कर्मचारी की लिखित सहमति जरूरी है. Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) के नियमों के अनुसार, Article 8 और Article 12 यह साफ करते हैं कि बिना सहमति के नियोक्ता आपको ऐसा काम नहीं दे सकता जो आपके कॉन्ट्रैक्ट से काफी अलग हो. 16 अप्रैल 2026 को कानूनी विशेषज्ञों ने भी यह बात दोहराई कि कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग के दौरान भी सैलरी कम करने या पद घटाने के लिए आपकी लिखित मंजूरी लेना अनिवार्य है.
किन हालात में काम बदला जा सकता है और आपके पास क्या अधिकार हैं?
कानून में कुछ खास स्थितियों के लिए छूट दी गई है. Article 12 के मुताबिक, अगर कोई हादसा रोकने या उसके नुकसान को ठीक करने के लिए जरूरी हो, तो अस्थायी रूप से काम बदला जा सकता है. Cabinet Resolution No. 1 of 2022 के अनुसार, ऐसा बदलाव साल में अधिकतम 90 दिनों के लिए हो सकता है. अगर कंपनी आपकी बात नहीं मानती और जबरदस्ती रोल बदलती है, तो आपके पास ये विकल्प हैं:
- इस्तीफा देने का हक: Article 45(4) के तहत आप तुरंत अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं और अपने सभी एंड-ऑफ-सर्विस बेनिफिट्स ले सकते हैं.
- कानूनी कार्रवाई: अगर कंपनी आंतरिक पॉलिसी का हवाला देकर जबरन बदलाव करती है, तो कोर्ट और लेबर अथॉरिटी आमतौर पर कर्मचारी का ही साथ देते हैं.
- मुआवजा: जबरन बदलाव को ‘कंस्ट्रक्टिव डिस्मिसल’ माना जा सकता है, जिससे आप नोटिस पे और अन्य मुआवजे के हकदार हो सकते हैं.