सवाल- यदि आप COVID-19 के कारण जारी लॉकडाउऩ में देश के बाहर अटके हुए हैं, तो क्या आपको आपकी UAE की नौकरी से निकाला जा सकता हैं? ये सवाल इन दिनों बहुत से लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है। ऐसे में लोग लगातार इस सवाल का जवाब तलाश रहे है।
दरअसल बीते दिनों दुबई में काम करने वाले कई लोग छुट्टी मनाने देश से बाहर गए थे और ऐसे में वैश्विक महामारी के कारण वह दूसरे देशों में फंस गए। कारणवश वह बीते काफी लंबे समय से अपने काम पर वापिस नहीं लौट पाए है, जिसके कारण कई कंपनियों ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया है। ऐसे में अचानक नौकरी से निकालने के कारण ऐसे लोगों को उनका आवास-भत्ता और उनकी अंतिम-सेवाओं का लाभ भी नहीं दिया गया है।
जवाब- वहीं इस तरह के मामलों पर अल सुवैदी एंड कंपनी के वरिष्ठ कानूनी सलाहकार और मध्यस्थता रेडा हेगज़ी ने यूएई के श्रम कानूनों को समझाते हुए बताया कि यदि कोई भी कर्मचारी किसी देशव्यापी कारण के चलते दूसरे देश में फंस गया है और वह अपने काम पर वापस नहीं लौट पर रहा है, तो कंपनी इस मुद्दे को कारण बनाकर कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाल सकती है।
इसके साथ ही यूएई के लेबर कानून के अर्टिकल नंबर 90 के तहत यदि कोई कर्मचारी अपनी छुट्टी के दौरान कही गया है, तो भी कंपनी इस दौरान कर्मचारी को नौकरी से बाहर नहीं निकाल सकती है। इस तरह के मामले में यूएई श्रम कानून का अनुच्छेद 120 इस तरह के व्यवहार को नियंत्रित करता है।
सवाल- क्या आपको COVID-19 से संबंधित यात्रा प्रतिबंधों के कारण कार्यालय में वापस जाने का औचित्य नहीं है?
जवाब- जी हां यदि आप फंस गए है तो कंपनी में वापस जाकर अपने कोरोनाकाल में दूसरे देश में फंसने के कारण को बतौर बचाव के पक्ष में कंपनी के आगे रख सकते हैं। हालांकि, यदि आप अपने काम को फिर से करने में विफल रहते हैं, तो आपको अपने वेतन का भुगतान नहीं हो सकता है।
इसके साथ ही यदि आप इस दौरान जहां फंसे है, वहां कोई दूसरी नौकरी करते है, तो आप उस अवधि के दौरान अपने पिछले नियोक्ता से किसी भी वेतन के हकदार नहीं होंगे।
ऐसे में यह साफ होता है कि कोरोनाकाल में दूसरे देशों में फंसे लोगों को यूएई में कंपनिया वापसी न कर पाने का कारण बताकर नौकरी से नहीं निकाल सकती है।
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