नया लेबर लॉ
संयुक्त अरब अमीरात में नए लेबर लॉ को लेन का उद्देश्य निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच संबंधों को पारदर्शी और बेहतर करना है। जाहिर सी बात है देश की बेहतरी लेबर सेक्टर में बदलाव के बाद और उचित तरीके से संभावित है। यही कारण है कि संयुक्त अरब अमीरात में श्रम कानून में कई तरह के बदलाव और संशोधन किए गए हैं।
अवकाश को लेकर भी कई तरह के नियम
अगर हम नए लेबर लॉ का जिक्र अवकाश के संदर्भ में करते हैं तो कई तरह की बातें सामने आती हैं जैसे कि कर्मचारियों को कई तरह के अवकाश की सुविधा दी गई है। कर्मचारी को bereavement leave, sick leave, sabbatical, study leave, paternity और maternity leave का लाभ दिया गया है। यहां तक तो ठीक है लेकिन क्या हो अगर कामगार को इसके अलावा भी कोई काम पड़े? तो क्या उसे छुट्टी नहीं मिलेगी ? क्या कामगार को उपर्युक्त के अलावा और किसी दूसरे कारणों पर छुट्टी नहीं मिलेगी ?
नियोक्ता की सहमति आवश्यक
आपको बता दें कि नए कानून के आर्टिकल 30, 31 और 32 में किन कारणों से कामगार छुट्टी ले सकता है उसकी सूची दी हुई है। अगर कामगार को उपर्युक्त आर्टिकल के अलावा और किसी दूसरे कारणों पर छुट्टी लेनी पड़ रही है तो उसे ‘unpaid leaves’ यानि कि अवैतनिक अवकाश लेना होगा। हालाँकि, इसके लिए नियोक्ता की सहमति आवश्यक है। वहीँ छुट्टी के बाद तुरंत काम पर लौटना भी होगा।