UAE में रहने वाले भारतीय और अन्य प्रवासियों के लिए एक ज़रूरी जानकारी सामने आई है. अगर आपकी कंपनी आपको पब्लिक हॉलिडे के दिन काम पर बुलाती है, तो आपके पास कुछ खास कानूनी अधिकार हैं. लेबर लॉ के मुताबिक, कंपनी आपसे काम करा सकती है, लेकिन इसके बदले आपको मुआवज़ा देना होगा.

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क्या कहता है UAE का कानून

UAE लेबर लॉ (Federal Decree-Law No. 33 of 2021) के आर्टिकल 28 में इस बारे में साफ़ बताया गया है. नियम के मुताबिक, अगर बिज़नेस की ज़रूरत है, तो कंपनी अपने कर्मचारियों को सरकारी छुट्टी के दिन भी काम पर बुला सकती है. लेकिन ऐसा करने पर कंपनी को कर्मचारी को नीचे दिए गए दो विकल्पों में से कोई एक मुआवज़ा देना होगा

  • दूसरी छुट्टी: काम किए गए हर एक दिन के बदले कर्मचारी को कोई और छुट्टी दी जाए.
  • एक्स्ट्रा पैसा: उस दिन की सामान्य सैलरी के साथ-साथ बेसिक सैलरी का कम से कम 50% हिस्सा अतिरिक्त भुगतान किया जाए.

इन दोनों में से कौन सा मुआवज़ा मिलेगा, इसका फैसला कंपनी कर सकती है, लेकिन उसे कानून के न्यूनतम मानकों का पालन करना होगा. Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) इस पूरी प्रक्रिया पर नज़र रखती है ताकि किसी भी कर्मचारी के साथ गलत व्यवहार न हो.

2026 की छुट्टियों और अन्य नियमों की जानकारी

MoHRE और UAE कैबिनेट ने आने वाले समय के लिए कुछ छुट्टियों और सुरक्षा नियमों की घोषणा की है, जिन्हें समझना ज़रूरी है.

अवसर/नियम तारीख/समय विवरण
ईद अल फिट्र 2026 19 मार्च से 21 मार्च प्राइवेट सेक्टर के लिए पेड हॉलिडे
ईद अल अधा 2026 26 मई से 29 मई चार दिन की पेड छुट्टी
इस्लामिक न्यू ईयर 2026 15 जून 2026 सभी सेक्टर के लिए पेड हॉलिडे
मिडडे वर्क बैन 15 जून से 15 सितंबर दोपहर 12:30 से 3 बजे तक धूप में काम बंद

मिडडे वर्क बैन के दौरान कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारी सीधी धूप में काम न करें. MoHRE ने साफ़ किया है कि कंपनियों को श्रमिकों के लिए छायादार आराम क्षेत्र और सुरक्षा के अन्य इंतज़ाम करने होंगे.