UAE में काम करने वाले लाखों भारतीयों और अन्य विदेशी कामगारों के लिए पब्लिक हॉलिडे यानी सरकारी छुट्टी के दिन काम करने को लेकर नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं। अगर आपकी कंपनी काम के दबाव के कारण आपसे किसी घोषित सरकारी छुट्टी के दिन काम कराती है, तो आपको उसके बदले कानूनन मुआवजा मिलना जरूरी है। यह नियम Federal Decree-Law No. 33 of 2021 के तहत आता है, जिसे देश के प्राइवेट सेक्टर के सभी कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है।

📰: Baghdad Airport Closure: बगदाद एयरपोर्ट हुआ बंद, क्या अमेरिका से युद्ध के हैं संकेत या कोई और वजह?

छुट्टी के दिन काम करने पर कैसे मिलेगा पैसा?

UAE लेबर लॉ के Article 28 के अनुसार, अगर काम की परिस्थितियों के कारण किसी कर्मचारी को पब्लिक हॉलिडे पर ड्यूटी करनी पड़ती है, तो कंपनी के पास भरपाई करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि एम्प्लॉयर वर्कर को काम किए गए दिन के बदले कोई दूसरा दिन ‘रेस्ट डे’ (Substitute Rest Day) के रूप में दे दे।

दूसरा तरीका फाइनेंशियल मुआवजे का है। अगर कंपनी दूसरी छुट्टी नहीं देती है, तो उसे कर्मचारी को उस दिन की सामान्य दिहाड़ी के साथ-साथ बेसिक सैलरी का कम से कम 50% अतिरिक्त भुगतान करना होगा। आसान भाषा में कहें तो, उस दिन की पूरी पगार के साथ बेसिक सैलरी का आधा हिस्सा बोनस के तौर पर मिलेगा।

किन लोगों पर लागू होता है यह नियम?

यह कानून प्राइवेट सेक्टर के लगभग सभी कर्मचारियों पर लागू होता है, जिसमें मैनेजर या सीनियर रोल वाले लोग भी शामिल हैं। हालांकि, DIFC या ADGM जैसे कुछ फ्री ज़ोन के अपने अलग नियम हो सकते हैं। MoHRE (Ministry of Human Resources and Emiratisation) इस बात की निगरानी करता है कि कंपनियां इन नियमों का पालन कर रही हैं या नहीं।

मंत्रालय ने साफ किया है कि एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से मुआवजा चुनने का अधिकार रखता है, लेकिन वह कर्मचारी को ‘छुट्टी’ और ‘पैसा’ दोनों देने से मना नहीं कर सकता। अगर कोई कंपनी ऐसा करती है, तो यह कानून का उल्लंघन है और कर्मचारी MoHRE के स्मार्ट ऐप या वेबसाइट के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

आने वाली छुट्टियां और ईद 2026 अपडेट

ताजा जानकारी के मुताबिक, अधिकारियों ने Eid Al Fitr 2026 (जो मार्च 20–22, 2026 के आसपास संभावित है) को लेकर भी गाइडेंस जारी की है कि कर्मचारी अपने अधिकारों को लेकर जागरूक रहें। सरकारी छुट्टियां पूरी तरह से पेड लीव होती हैं और इन्हें आपकी सालाना छुट्टियों (Annual Leave) से नहीं काटा जाना चाहिए।

अगर कोई कर्मचारी छुट्टी के दिन केवल कुछ घंटे काम करता है, तो कानूनी विशेषज्ञ बताते हैं कि उसे समय के अनुसार (pro-rated) मुआवजा मिलना चाहिए, हालांकि कई कंपनियां नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रीमियम देती हैं। आने वाले समय में न्यू ईयर और ईद जैसी छुट्टियों पर काम करने वाले लोग इन नियमों के तहत अपना हक मांग सकते हैं।

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.