लेबर लॉ के नियमों का करें पालन

अगर आप संयुक्त अरब अमीरात में काम करते हैं तो लेबर लॉ के नियमों का पालन करना जरूरी है। अरब में रिटायरमेंट को लेकर एज फिक्स नहीं किया गया है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के प्रवासियों को भी यूएई में काम की अनुमति मिलती है। 60 वर्ष से भी अधिक उम्र के होने के बावजूद भी काम कंटीन्यू कर सकते हैं।

इसके अलावा ऐसे प्रवासी जो अपना बिजनेस चला रहे हैं उनके लिए भी एज रिस्ट्रिक्शन मायने नहीं रखता है। वह आसानी से रेजीडेंसी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कई कंपनियां और इंडस्ट्रीज रिटायरमेंट को लेकर अपना अपना रिटायरमेंट पॉलिसी रखते हैं। हालांकि इसपर कोई सख्त या आवश्यक कानून नहीं है।

पहले क्या है नियम?

इस बात की जानकारी दी गई है कि पहले रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष है लेकिन इसपर भी हाई वैल्यू या उत्कृष्ट कर्मचारियों के लिए छूट मिलती है। UAE Labour Law में रिटायरमेंट को लेकर किसी तरह का सख्त नियम नहीं है। 

विदेशी कामगारों के लिए वर्क परमिट जारी करने के लिए कामगार के अधिकतम उम्र को लेकर किसी तरह का सीमा तय नहीं किया गया है। Ministry of Human Resources and Emiratisation (MOHRE) के द्वारा 60 वर्ष से अधिक उम्र के कामगारों के वर्क परमिट या वीजा को जारी किया जाता है।

6 Years of experience in journalism. Satyam holds journalism degree from patna J.D Women College. Satyam has been a sound voice for expats of India in mid-east and world. Associated with Gulfhindi.com since 2020. Can be reached at hello@gulfhindi.com with Subject line "Reach Satyam kumari."

Leave a comment