कोरोना नियमों में छूट

UAE में कोरोना नियमों में कुछ छूट दी गई है जिससे अवगत होना आपके लिए आवश्यक है। Public events और exhibitions में सिर्फ उन्ही लोगों को जाने की अनुमति है जिन्होंने कोरोना का पूरा डोज़ ले लिया है।

घर पर शादी के हॉल, होटल और पार्टियों में अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग, पर्याप्त सामाजिक दूरी का पालन करें और परमिट लेकर ही समारोह का आयोजन करना होगा।

आरोपी को Dh10,000 का जुर्माना देना पड़ सकता है

शारजाह में भीड़ जमा करने पर आरोपी को Dh10,000 का जुर्माना देना पड़ सकता है। समारोह में आए प्रत्येक अतिथि पर Dh5,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही अधिकारियों ने सामाजिक समारोहों को अधिकतम 20 लोगों तक सीमित कर दिया है और मेहमानों के बिच चार मीटर की दूरी होनी चाहिए।

कार्यक्रम स्थल में पर्याप्त वेंटिलेशन होना चाहिए।मेहमानों को शारीरिक संपर्क जैसे हाथ मिलाना और एक-दूसरे को गले लगाने पर पाबंदी होगी। फेस मास्क का उपयोग हमेशा अनिवार्य होगा। प्रत्येक टेबल में चार लोगों के बैठने की अनुमति है।

शादी की पार्टियों में 30 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए

दुबई के नियमों की बात करें तो समारोह में अधिकतम उपस्थिति 100 तक सीमित है। घर में शादी की पार्टियों में 30 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। मनोरंजन स्थलों की क्षमता 70 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। होटलों की Occupancy ceilings को बढ़ाकर 100 फीसदी किया गया है। संगीत समारोहों और खेलकूद आयोजनों के लिए पर्मिट दिए जाएंगे।

वहीँ अजमान में भी नए फैसले लागु किए गए हैं। शादियों में उपस्थित लोगों की अधिकतम संख्या 10 है और शोक समारोह में 20 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए।

Lov Singh

बिहार से हूँ। बिहार होने पर गर्व हैं। फर्जी ख़बरों की क्लास लगाता हूँ। प्रवासियों को दोस्त हूँ। भारत मेरा सबकुछ हैं। Instagram पर @nyabihar तथा lov@gulfhindi.com पर संपर्क कर सकते हैं।