यूएई सरकार ने नशा मुक्ति के लिए एक बड़ी पहल की है, जिसके तहत अब नशे की लत से जूझ रहे लोग बिना किसी डर के मदद मांग सकते हैं। सरकार ने 24/7 हेल्पलाइन नंबर 80044 और एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म Masar Wellness लॉन्च किया है। यह पहल 19 जुलाई 2026 को शुरू की गई है, जिसका मकसद लोगों को सजा देने के बजाय सही इलाज और समाज में वापस लाने का है।
कानूनी सुरक्षा और गोपनीय इलाज
इस नई योजना की सबसे खास बात यह है कि मदद मांगने वालों को पूरी तरह से कानूनी सुरक्षा मिलेगी। Federal Decree-Law No. 14 of 2025 के तहत, इलाज कराने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी। यहां तक कि स्कूलों को भी छात्रों के नशे के संदिग्ध मामलों की सूचना माता-पिता के साथ साझा करने की छूट दी गई है, जिससे बच्चे पर कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं होगा।
इलाज को प्राथमिकता
National Anti-Narcotics Authority (Nana) के चेयरमैन Sheikh Zayed bin Hamad Al Nahyan ने बताया कि यह कदम यूएई की National Anti-Drugs Strategy 2024-2031 का हिस्सा है। कानूनी सलाहकार Dr. Hasan Elhais के अनुसार, सरकार अब नशा करने की समस्या को एक स्वास्थ्य और व्यवहार से जुड़ी बीमारी मानती है, न कि केवल अपराध। अदालतों के पास अब यह अधिकार है कि वे कानूनी कार्रवाई रोककर मरीज को एक साल तक के पुनर्वास (rehabilitation) का आदेश दे सकती हैं।
