संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में ईमानदारी की एक बड़ी मिसाल सामने आई है जहां साल 2025 के दौरान 8,700 से अधिक लोगों ने रास्ते में मिली नकदी को खुद पुलिस के हवाले किया. इस बीच सरकार ने खोए और लावारिस सामान को लेकर एक नया कानून भी लागू कर दिया है. अगर आपको यूएई में कोई खोया हुआ सामान या पैसा मिलता है, तो आपको तय समय सीमा के भीतर इसकी जानकारी पुलिस को देनी होगी, ऐसा न करने पर भारी जुर्माना लग सकता है.

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UAE में खोया सामान मिलने पर क्या है नया कानून?

दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने 25 नवंबर 2025 को एक नया कानून संख्या (17) 2025 जारी किया है. इस नए कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति को कोई खोई हुई संपत्ति या पैसा मिलता है, तो उसे 24 घंटे के भीतर दुबई पुलिस के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इसकी जानकारी दर्ज करानी होगी. इसके साथ ही 48 घंटे के भीतर उस सामान को पुलिस स्टेशन या तय किए गए ड्रॉप-ऑफ पॉइंट पर जमा करना अनिवार्य है.

नियम न मानने पर आपराधिक कार्रवाई हो सकती है और 500 AED से लेकर 100,000 AED तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर कोई व्यक्ति एक साल के भीतर दोबारा यही गलती करता है, तो यह जुर्माना बढ़कर 200,000 AED तक दोगुना हो सकता है. यह नियम सरकारी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है.

सामान लौटाने पर मिलेगा इनाम और पुलिस के आंकड़े

नए कानून में ईमानदारी दिखाने वाले लोगों के लिए इनाम का भी प्रावधान रखा गया है. सामान लौटाने वाले व्यक्ति को कुल संपत्ति की कीमत का 10 प्रतिशत या अधिकतम 50,000 AED तक का वित्तीय इनाम दिया जा सकता है. यह इनाम दुबई पुलिस के कमांडर-इन-चीफ द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर तय होता है.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, साल 2025 में कुल 8,706 लोगों ने स्वेच्छा से सड़कों, शॉपिंग मॉल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मिले पैसे पुलिस को सौंपे. इन ईमानदार लोगों में 10 साल से कम उम्र के 257 बच्चे और 11 से 20 साल के 461 युवा भी शामिल रहे. दुबई पुलिस ने इस दौरान 8.6 लाख से अधिक मिली हुई चीजों को संभाला और 1.7 लाख से अधिक खोए हुए सामान उनके असली मालिकों तक पहुंचाए.

भारतीय प्रवासियों और पर्यटकों के लिए क्यों जरूरी है यह नियम?

यूएई में रहने वाले भारतीय प्रवासियों और वहां घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए इस कानून को जानना बेहद जरूरी है. अक्सर लोग अनजाने में मिले हुए पैसे या कीमती सामान को अपने पास रख लेते हैं, लेकिन अब दुबई में ऐसा करना बड़ी मुसीबत बन सकता है. अगर आप किसी मॉल, टैक्सी या सड़क पर कोई लावारिस बैग या कैश पाते हैं, तो तुरंत दुबई पुलिस ऐप, वेबसाइट या पास के पुलिस स्टेशन जाकर इसकी रिपोर्ट करें ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके.

Frequently Asked Questions (FAQs)

यूएई में खोया हुआ सामान मिलने पर पुलिस को कब तक सूचना देनी होती है?

नए कानून के अनुसार, खोया हुआ सामान मिलने के 24 घंटे के भीतर दुबई पुलिस के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इसकी जानकारी दर्ज करनी होती है और 48 घंटे के भीतर सामान पुलिस को सौंपना अनिवार्य है.

नियम का उल्लंघन करने पर कितना जुर्माना लग सकता है?

इस कानून का पालन न करने पर 500 AED से लेकर 100,000 AED तक का जुर्माना लग सकता है. एक साल के भीतर दोबारा उल्लंघन करने पर यह जुर्माना 200,000 AED तक पहुंच सकता है.

क्या खोया हुआ सामान पुलिस को सौंपने पर कोई इनाम मिलता है?

हां, नया कानून ईमानदारी दिखाने पर खोजने वाले व्यक्ति को संपत्ति के मूल्य का 10% (अधिकतम 50,000 AED तक) का वित्तीय इनाम देने का प्रावधान करता है.

Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com