संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए देश में बालिग होने की उम्र सीमा को घटा दिया है. अब यूएई में 21 साल की जगह 18 साल की उम्र वाले युवाओं को भी कानूनी रूप से बालिग माना जाएगा. यह बदलाव 1 जून 2026 से लागू होने जा रहा है, जिसका सीधा असर वहां रहने वाले प्रवासी परिवारों और स्थानीय युवाओं पर पड़ेगा. इस नए कानून के तहत युवाओं को कई ऐसे अधिकार मिल जाएंगे जिसके लिए पहले माता-पिता की अनुमति जरूरी होती थी.

18 साल के युवाओं को क्या-क्या अधिकार मिलेंगे?

नए कानून के लागू होने के बाद 18 साल या उससे अधिक उम्र के युवा बिना माता-पिता या कोर्ट की मंजूरी के अपने कई महत्वपूर्ण फैसले खुद ले सकेंगे. इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

  • युवा अब किराए का एग्रीमेंट, नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट और कॉलेज एडमिशन से जुड़े कागजात खुद साइन कर सकते हैं.
  • वे अपने नाम से बैंक खाता खोल सकते हैं और अपनी वित्तीय स्थिति को खुद ही संभाल सकते हैं.
  • बिना किसी अभिभावक के खुद का नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं या किसी कंपनी में पार्टनर बन सकते हैं.
  • अपनी वसीयत बना सकते हैं और 21 साल की उम्र का इंतजार किए बिना अपनी पैतृक संपत्ति पर अधिकार पा सकते हैं.
  • कार फाइनेंस और पर्सनल लोन जैसे कामों के लिए सीधे बैंकों से बातचीत और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं.

माता-पिता के अधिकारों और जिम्मेदारियों में क्या बदलाव होगा?

इस बदलाव के बाद माता-पिता का अपने 18 साल के बच्चों के वित्तीय और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े फैसलों पर सीधा कानूनी अधिकार नहीं रहेगा. इसके प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हैं:

  • अगर बच्चा 18 साल का हो जाता है, तो बैंक, कॉलेज या मकान मालिकों के पास पैरेंट्स की अनुमति की कानूनी जरूरत नहीं पड़ेगी.
  • माता-पिता अपने 18 साल के बच्चों के सिविल और कमर्शियल मामलों के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं माने जाएंगे.
  • 25 जनवरी 2026 से लागू हो रहे डिजिटल सेफ्टी कानून के तहत माता-पिता को अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखनी होगी और उनके लिए सुरक्षित माहौल तय करना होगा.

बच्चों की कस्टडी और अन्य पारिवारिक नियमों में सुधार

यूएई ने बच्चों की कस्टडी और उनके अधिकारों को लेकर भी महत्वपूर्ण नियम बदले हैं ताकि बच्चों के हितों की रक्षा हो सके:

  • अब मां को बच्चों की कस्टडी का अधिकार 18 साल की उम्र तक मिल सकेगा, चाहे वह लड़का हो या लड़की.
  • 15 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चे खुद कोर्ट में अपनी पसंद बता सकते हैं कि वे माता या पिता में से किसके साथ रहना चाहते हैं.
  • दोनों पैरेंट्स को साल में 60 दिनों तक बच्चे के साथ यात्रा करने का बराबर अधिकार होगा, लेकिन बिना अनुमति देश से बाहर ले जाने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
  • 15 साल की उम्र में भी नाबालिग बच्चे बिजनेस करने के लिए कोर्ट से अपनी संपत्ति के प्रबंधन की अनुमति मांग सकते हैं.

Frequently Asked Questions (FAQs)

यूएई में बालिग होने की नई उम्र सीमा कब से लागू होगी?

यूएई में बालिग होने की उम्र सीमा 21 साल से घटाकर 18 साल करने का यह नया नियम 1 जून 2026 से पूरी तरह लागू हो जाएगा.

क्या 18 साल के युवा अब यूएई में खुद लोन या कार फाइनेंस करा सकते हैं?

हां, नए कानून के तहत 18 साल के युवा पूरी तरह से स्वतंत्र माने जाएंगे और वे बिना माता-पिता की सहमति के पर्सनल लोन, कार फाइनेंस या बैंक खाते खुद मैनेज कर सकते हैं.

कस्टडी को लेकर बच्चों की पसंद किस उम्र से मानी जाएगी?

नए नियमों के तहत 15 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चे कोर्ट के सामने अपनी पसंद रख सकते हैं कि वे अपने माता या पिता में से किसके साथ रहना चाहते हैं.