यूएई की एक अदालत ने सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने वाले एक अमीराती नागरिक को कड़ी सजा सुनाई है. सैफ सलेम सैफ अली अल मकबली नाम के इस व्यक्ति ने नाबालिग लड़कियों की शादी को बढ़ावा देने वाले वीडियो पोस्ट किए थे. इस मामले में अदालत ने न केवल जेल की सजा दी बल्कि भारी जुर्माना भी लगाया है.

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नाबालिग लड़कियों की शादी को बढ़ावा देने का क्या था मामला?

अबू धाबी फेडरल कोर्ट ऑफ अपील की स्टेट सिक्योरिटी चैंबर ने पाया कि सैफ सलेम ने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो शेयर किए थे जिनमें मोरक्को में कम उम्र की लड़कियों से शादी करने की बात कही गई थी. आरोपी ने गलत तरीके से दावा किया कि वहां यह काम कानूनी है. अधिकारियों ने बताया कि इन वीडियो की वजह से समाज में नफरत, भेदभाव और तनाव फैलने का खतरा था. साथ ही इससे अमीराती और मोरक्को के लोगों के बीच आपसी भाईचारे को भी नुकसान पहुँचा था.

अदालत ने आरोपी पर क्या कार्रवाई की?

अदालत ने 20 मई, 2026 को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को 3 साल की जेल और 5 मिलियन दिरहम (Dh5 million) के जुर्माने की सजा सुनाई. सजा के साथ-साथ अदालत ने कुछ सख्त आदेश भी दिए हैं:

  • आरोपी के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को तुरंत बंद करना होगा.
  • पोस्ट किए गए सभी विवादित वीडियो को हटाना होगा.
  • अपराध में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है.

कानूनी प्रक्रिया और जांच की जानकारी

इस पूरे मामले की जांच यूएई के अटॉर्नी जनरल डॉ. हमद सैफ अल शम्सी की देखरेख में हुई. जांच पूरी होने के बाद अटॉर्नी जनरल ने आरोपी को त्वरित सुनवाई के लिए अदालत भेज दिया था, जिसके बाद यह फैसला आया.

Frequently Asked Questions (FAQs)

सैफ सलेम को कितनी सजा और जुर्माना हुआ है?

अदालत ने सैफ सलेम को 3 साल की जेल और 5 मिलियन दिरहम का भारी जुर्माना सुनाया है.

आरोपी ने वीडियो में क्या दावा किया था?

आरोपी ने अपने सोशल मीडिया वीडियो में गलत दावा किया था कि मोरक्को में नाबालिग लड़कियों से शादी करना कानूनी है.