UAE सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब देश के सभी सात emirates में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों और घरेलू कामगारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम 1 जनवरी 2025 से लागू हो गया है, जिसका सीधा असर वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों और कामगारों पर पड़ेगा।
हेल्थ इंश्योरेंस का नया नियम क्या है और यह किन पर लागू होगा?
UAE कैबिनेट ने मार्च 2024 में इस पॉलिसी को मंजूरी दी थी। नए नियम के मुताबिक, अब Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah और Fujairah में भी हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, जैसा कि Abu Dhabi और Dubai में पहले से था। यह नियम सभी प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों और घरेलू कामगारों (Domestic Workers) पर लागू होता है।
सबसे जरूरी बात यह है कि इंश्योरेंस का पूरा खर्चा नियोक्ता (Employer) या स्पॉन्सर को उठाना होगा। जब भी किसी कर्मचारी का रेजिडेंसी परमिट जारी होगा या उसका नवीनीकरण (Renewal) किया जाएगा, तब उसे हेल्थ इंश्योरेंस देना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा।
इंश्योरेंस पैकेज का खर्चा और इलाज के नियम
सरकार ने एक स्टैंडर्ड बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस पैकेज उपलब्ध कराया है, जिसकी शुरुआती कीमत लगभग 320 AED प्रति वर्ष है। इस पैकेज में पुरानी बीमारियों और पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं को भी शामिल किया गया है, जिसके लिए किसी वेटिंग पीरियड की जरूरत नहीं है।
| विवरण | खर्चा / सीमा |
|---|---|
| सालाना बेसिक पैकेज की कीमत | लगभग 320 AED |
| इनपेशेंट केयर (अस्पताल भर्ती) को-पेमेंट | 20% (प्रति विजिट अधिकतम 500 AED, सालाना सीमा 1,000 AED) |
| आउटपेशेंट केयर (ओपीडी) को-पेमेंट | 25% (प्रति विजिट अधिकतम 100 AED) |
| दवाइयों का को-पेमेंट | 30% (सालाना सीमा 1,500 AED) |
| नियम न मानने पर जुर्माना | 500 AED से 1,50,000 AED तक |
नियमों का पालन न करने पर क्या कार्रवाई होगी?
जो नियोक्ता या स्पॉन्सर अपने कर्मचारियों को अनिवार्य हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देंगे, उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना 500 AED से शुरू होकर 1,50,000 AED तक जा सकता है। अगर कोई बार-बार इस नियम को तोड़ता है, तो जुर्माना बढ़कर 5,00,000 AED तक हो सकता है।
इसके अलावा, हेल्थ इंश्योरेंस अब वीज़ा प्रक्रिया से जोड़ दिया गया है। यानी अगर इंश्योरेंस नहीं है, तो वीज़ा जारी करने या उसे रिन्यू करने में समस्या आएगी। सभी मौजूदा निवासियों के लिए कवरेज प्राप्त करने की आखिरी तारीख 30 जून 2025 तय की गई है। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) और ICP जैसे विभाग कर रहे हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा कर्मचारी को देना होगा?
नहीं, नए नियमों के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों और घरेलू कामगारों के हेल्थ इंश्योरेंस का भुगतान उनके नियोक्ता (Employer) या स्पॉन्सर को करना होगा।
मौजूदा निवासियों के लिए इंश्योरेंस लेने की अंतिम तारीख क्या है?
सभी मौजूदा निवासियों के लिए अनिवार्य हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज प्राप्त करने की अंतिम समय सीमा 30 जून 2025 निर्धारित की गई है।
