यूएई में रहने वाले मरीज़ों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े नियमों में स्पष्टता लाई गई है। अब किसी भी तरह की मेडिकल गलती या ऑपरेशन में लापरवाही होने पर मरीज़ मुआवजे के हकदार हैं। यह व्यवस्था Federal Decree-Law No. 4 of 2016 और इसके नियमों के तहत काम करती है, जहाँ स्वास्थ्य अधिकारियों के दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर डॉक्टर या अस्पताल को दोषी माना जाता है।
शिकायत और कानूनी प्रक्रिया
अगर किसी को इलाज में लापरवाही की शिकायत है, तो वे MOHAP, DHA या DOH जैसे स्वास्थ्य निकायों में अपनी बात रख सकते हैं। इसके बाद मामले को Medical Liability Committee (MLC) के पास भेजा जाता है, जो 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट देती है। यदि मरीज़ इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, तो वे Higher Committee for Medical Liability (HCML) में अपील कर सकते हैं। एक बार रिपोर्ट मिलने के बाद, मरीज़ मुआवजे के लिए दीवानी अदालतों में केस दायर कर सकते हैं या पुलिस के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
मुआवजा और दंड के प्रावधान
मुआवजे में इलाज का खर्च, आय का नुकसान और मानसिक परेशानी जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। मृत्यु होने की स्थिति में AED 200,000 की ‘दिया’ राशि का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर डॉक्टरों को एक साल तक की जेल और AED 200,000 तक का जुर्माना हो सकता है। हाल ही में अदालतों ने बड़े फैसले दिए हैं, जिसमें एक मामले में AED 1.4 मिलियन का मुआवजा भी शामिल है। इसके अलावा, कॉस्मेटिक सर्जरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि डॉक्टर परिणाम देने के लिए जिम्मेदार होंगे।
