UAE सरकार ने दोपहर की छुट्टी (Midday Break) के नियमों को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। अगर कोई कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करती है, तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह कदम गर्मी के मौसम में मजदूरों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है ताकि उन्हें लू और हीट स्ट्रेस से बचाया जा सके।

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नियम और समय सीमा

Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) ने साल 2026 के लिए मिडडे ब्रेक कानून लागू कर दिया है। यह नियम हर साल की तरह इस बार भी 22वें साल में लागू हुआ है।

  • तारीख: यह नियम 15 जून से 15 सितंबर 2026 तक, कुल 93 दिनों के लिए लागू रहेगा।
  • समय: दोपहर 12:30 बजे से 3:00 बजे तक सीधी धूप में किसी भी तरह का बाहरी काम करना मना है।
  • लागू: यह नियम हर दिन लागू होगा, जिसमें वीकेंड और सरकारी छुट्टियां भी शामिल हैं।

जुर्माना और कानूनी कार्रवाई

नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने जुर्माने की राशि तय कर दी है ताकि कोई भी लापरवाही न बरते।

  • प्रति वर्कर जुर्माना: प्रतिबंधित समय में काम करते हुए पाए गए हर एक मजदूर के लिए कंपनी को 5,000 AED जुर्माना देना होगा।
  • अधिकतम जुर्माना: कई उल्लंघन होने पर कुल जुर्माना 50,000 AED तक पहुंच सकता है।
  • अन्य कार्रवाई: बार-बार नियम तोड़ने पर कंपनी की फाइल सस्पेंड की जा सकती है या वर्क परमिट रोकने जैसे प्रशासनिक कदम उठाए जा सकते हैं। अगर हीट स्ट्रेस की वजह से किसी की तबीयत खराब होती है या मौत होती है, तो आपराधिक मामला भी दर्ज होगा।

कंपनी की जिम्मेदारियां और मजदूरों के हक

नियोक्ताओं (Employers) को अपने कर्मचारियों के लिए खास इंतजाम करने होंगे। उन्हें काम की जगह पर छायादार आराम करने की जगह, ठंडा पीने का पानी, इलेक्ट्रोलाइट घोल, पंखे या मिस्टिंग सिस्टम और फर्स्ट-एड की सुविधा देनी होगी। कंपनियों को काम का समय बदलना होगा ताकि भारी काम सुबह या शाम के ठंडे समय में किया जा सके।

मजदूरों को यह अधिकार है कि वे बैन के समय में बाहर काम करने से मना कर सकें। शिकायत करने पर कंपनी उन्हें नौकरी से नहीं निकाल सकती और न ही उनका पद कम कर सकती है। उल्लंघन की रिपोर्ट MoHRE के कॉल सेंटर (600590000), वेबसाइट या ऐप के जरिए की जा सकती है।

डिलीवरी राइडर्स और छूट वाले काम

MoHRE ने साफ किया है कि डिलीवरी राइडर्स को भी दोपहर के बैन के दौरान काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। उनके लिए देशभर में 12,000 से ज्यादा एयर-कंडीशंड रेस्ट स्टेशन बनाए गए हैं। हालांकि, अगर राइडर अपनी मर्जी से और कंपनी के साथ तालमेल बिठाकर काम करना चाहता है, तो वह कर सकता है।

कुछ खास कामों को इस नियम से बाहर रखा गया है क्योंकि वे जरूरी सेवाएं हैं। इनमें शामिल हैं:

  • सड़क पर डामर (Asphalt) बिछाने का काम।
  • कंक्रीट डालने का काम।
  • पानी और बिजली नेटवर्क की इमरजेंसी मरम्मत।
  • ट्रैफिक से जुड़े जरूरी काम।

इन छूट वाले कामों में भी कंपनी को मजदूरों के लिए ठंडा पानी और छाया का इंतजाम करना अनिवार्य होगा।

Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com