UAE में गर्मी के मौसम से मजदूरों को बचाने के लिए सरकार ने मिडडे ब्रेक लागू कर दिया है। 15 जून से 15 सितंबर तक दोपहर के समय सीधी धूप और खुले इलाकों में काम करने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। यह नियम उन सभी प्रवासियों और मजदूरों के लिए है जो बाहरी वातावरण में काम करते हैं ताकि उन्हें लू और गर्मी से बचाया जा सके।
काम के घंटे और नियम
Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) के मुताबिक, हर दिन दोपहर 12:30 बजे से 3:00 बजे तक काम करना मना है। यह पहल अब अपने 22वें साल में है। सरकार ने साफ किया है कि सुबह और शाम की शिफ्ट मिलाकर कुल काम के घंटे 8 घंटे से ज्यादा नहीं होने चाहिए और ज्यादा काम करने पर ओवरटाइम का पैसा देना होगा।
कंपनियों के लिए जरूरी जिम्मेदारियां
नियम के मुताबिक कंपनियों को अपने मजदूरों के लिए कुछ खास इंतजाम करने होंगे, जिनमें ये चीजें शामिल हैं:
- धूप से बचने के लिए छायादार जगह बनाना।
- ठंडक के लिए पंखे जैसे उपकरण लगाना।
- पीने के लिए पर्याप्त पानी और हाइड्रेशन सप्लीमेंट उपलब्ध कराना।
- काम वाली जगह पर फर्स्ट-एड यानी प्राथमिक उपचार की सुविधा देना।
जुर्माना और शिकायत का तरीका
अगर कोई कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करती है, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। नियम तोड़ने पर प्रति वर्कर 5,000 दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा और ज्यादा उल्लंघन होने पर यह जुर्माना 50,000 दिरहम तक जा सकता है। आम लोग भी ऐसी शिकायतों को MoHRE के कॉल सेंटर 600 590 000, उनकी वेबसाइट या स्मार्ट ऐप के जरिए रिपोर्ट कर सकते हैं।
किन कामों को मिली है छूट
कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें तकनीकी कारणों या जन सुरक्षा की वजह से रोका नहीं जा सकता, उन्हें इस बैन से छूट दी गई है। इनमें शामिल हैं:
- सड़क पर डामर बिछाने का काम (Asphalt laying)।
- कंक्रीट डालने का काम (Concrete pouring)।
- बिजली और पानी की लाइनों की इमरजेंसी मरम्मत।
- ट्रैफिक से जुड़े जरूरी काम और जन सुरक्षा से जुड़ी सेवाएं।
हालांकि, छूट वाले कामों में भी कंपनियों को मजदूरों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम करने होंगे। MoHRE के अधिकारियों ने बताया कि वे स्मार्ट इंस्पेक्शन सिस्टम और फील्ड विजिट के जरिए लगातार निगरानी रख रहे हैं ताकि सभी मजदूर सुरक्षित रहें।