UAE सरकार ने डिलीवरी ड्राइवरों की सेहत और सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब किसी भी डिलीवरी कर्मचारी को दोपहर के समय काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) ने साफ किया है कि भीषण गर्मी के दौरान ड्राइवरों को अनिवार्य ब्रेक देना जरूरी है ताकि उन्हें लू और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से बचाया जा सके।
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दोपहर के ब्रेक के नियम और समय
हर साल 15 जून से 15 सितंबर तक दोपहर के समय काम करने पर रोक रहती है। नियम के मुताबिक, दोपहर 12:30 बजे से 3:00 बजे तक सीधी धूप में कोई भी बाहरी काम नहीं किया जा सकता। डिलीवरी ड्राइवरों के पास यह विकल्प होगा कि वे अपनी कंपनी से बात करके इस समय काम जारी रखें या ब्रेक लें।
कंपनियों की क्या है जिम्मेदारी
- छायादार जगह: कंपनियों को ड्राइवरों के लिए छायादार आराम करने की जगह देनी होगी।
- ठंडा पानी और पोषण: ठंडे पीने के पानी के साथ नमक और नींबू जैसे हाइड्रेटिंग सामान उपलब्ध कराने होंगे।
- कूलिंग डिवाइस: काम वाली जगहों पर कूलिंग डिवाइस और फर्स्ट-एड किट रखना जरूरी है।
- काम के घंटे: इस अवधि के दौरान कुल काम के घंटे 8 घंटे से ज्यादा नहीं होने चाहिए, जिन्हें सुबह और शाम की शिफ्ट में बांटा जाएगा।
किन कामों को मिली छूट
कुछ जरूरी कामों जैसे डामर बिछाने, कंक्रीट डालने और बिजली-पानी या ट्रैफिक की आपातकालीन मरम्मत को इस नियम से छूट दी गई है, बशर्ते काम को तकनीकी कारणों से टाला न जा सके। हालांकि, इन मामलों में भी कंपनियों को वर्कर्स के लिए पानी, छाया और फर्स्ट-एड की सुविधा देनी होगी।
2026 के लिए नई सुविधाएं
साल 2026 के सीजन के लिए सरकार ने सुविधाओं को और बढ़ाया है। MoHRE ने बताया है कि अब पूरे UAE में डिलीवरी ड्राइवरों के लिए 12,000 से ज्यादा एयर-कंडीशन (AC) रेस्ट स्टेशन बनाए गए हैं। पिछले साल यह संख्या 10,000 और उससे पहले 6,000 थी।
- इंटरएक्टिव मैप: ड्राइवरों को रेस्ट स्टेशन आसानी से खोजने में मदद के लिए एक डिजिटल मैप लॉन्च किया जाएगा।
- दुबई RTA का अपडेट: दुबई के Roads and Transport Authority (RTA) ने मेट्रो और बस स्टेशनों पर 23 नए अस्थायी रेस्ट एरिया बनाए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 53 प्रतिशत ज्यादा हैं।
- मुफ्त भोजन: UAE Food Bank और Deliveroo मिलकर बस स्टेशनों पर मौजूद रेस्ट एरिया में गरम खाना उपलब्ध करा रहे हैं।
नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना
नियमों का पालन कराने के लिए सरकार सख्त है। अगर कोई कंपनी इन नियमों को तोड़ती है, तो उस पर प्रति वर्कर 5,000 दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा। कुल जुर्माना अधिकतम 50,000 दिरहम तक हो सकता है।
आम लोग भी किसी भी उल्लंघन की शिकायत MoHRE के कॉल सेंटर 600590000, स्मार्ट ऐप या उनकी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं। MoHRE की टीमें लगातार फील्ड इंस्पेक्शन कर रही हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी वर्कर्स सुरक्षित हैं।
