UAE में भीषण गर्मी से बचाने के लिए सरकार ने मिडडे ब्रेक यानी दोपहर की छुट्टी के नियमों को और सख्त कर दिया है। Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) ने साफ़ कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों को भारी जुर्माना भरना होगा। यह कदम धूप और गर्मी से होने वाली बीमारियों से मज़दूरों को बचाने के लिए उठाया गया है।

MoHRE ने 2026 के लिए अपने सालाना नियमों को फिर से लागू किया है। इसके तहत 15 जून से 15 सितंबर तक दोपहर 12:30 बजे से 3:00 बजे के बीच सीधी धूप और खुले इलाकों में काम करना पूरी तरह मना है। यह नियम मज़दूरों को हीटस्ट्रोक और गर्मी से होने वाली अन्य बीमारियों से बचाने के लिए बनाया गया है।

जुर्माने की पूरी जानकारी

अगर कोई कंपनी इन नियमों को तोड़ती है, तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जुर्माने की रकम इस प्रकार है:

  • एक वर्कर के लिए: 5,000 दिरहम का जुर्माना।
  • बार-बार उल्लंघन पर: कुल जुर्माना 50,000 दिरहम तक जा सकता है।

पैसों के अलावा कंपनियों के नए वर्क परमिट भी रोके जा सकते हैं और MoHRE के सिस्टम में उनकी ग्रेडिंग भी कम की जा सकती है। गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

डिलीवरी राइडर्स के लिए सुविधा

सरकार ने साफ़ किया है कि डिलीवरी राइडर्स भी इस नियम के दायरे में आते हैं। उन्हें दोपहर के समय काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। राइडर्स की सुविधा के लिए देशभर में 12,000 से ज्यादा एयर-कंडीशन (AC) वाले रेस्ट एरिया बनाए गए हैं, जहां वे इस ब्रेक के दौरान आराम कर सकते हैं।

कंपनी की जिम्मेदारियां और छूट

मालिकों के लिए यह ज़रूरी है कि वे अपने कर्मचारियों को छांव वाली जगह, ठंडा पीने का पानी, पंखे और फर्स्ट-एड किट मुहैया कराएं। काम के समय में बदलाव करना होगा ताकि बाहर के काम ठंडे समय में पूरे हो सकें।

कुछ बहुत ज़रूरी कामों को इस नियम से छूट दी गई है, जैसे:

  • सड़क बनाने का काम (Asphalt paving) और कंक्रीट डालने का काम।
  • बिजली, पानी और टेलीकॉम जैसी ज़रूरी सेवाओं की इमरजेंसी मरम्मत।
  • ट्रैफिक और सुरक्षा से जुड़े ज़रूरी काम।

जिन कंपनियों को छूट मिली है, उन्हें भी मज़दूरों की सेहत और सुरक्षा के सभी नियमों का पूरी तरह पालन करना होगा।