UAE में भीषण गर्मी को देखते हुए आज से ‘मिडडे ब्रेक पॉलिसी’ लागू हो गई है। यह नियम 15 जून से 15 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत दोपहर के समय बाहरी काम करने वाले मजदूरों और डिलीवरी कर्मियों को सीधी धूप से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं।
मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MoHRE) के मुताबिक, प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे से 3:00 बजे तक खुले स्थानों पर काम करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह नियम अब लगातार 22वें साल लागू किया गया है ताकि हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को कम किया जा सके।
बाहरी काम करने वाले कर्मचारियों, खासकर डिलीवरी कर्मियों की सुविधा के लिए पूरे देश में 12,000 से ज्यादा वातानुकूलित (AC) विश्राम केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। MoHRE में श्रम संरक्षण की सहायक अवर सचिव दलाल अल शेही ने बताया कि पिछले कुछ सालों में कंपनियों ने इस नियम का 99% से ज्यादा पालन किया है।
नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना
सरकार ने नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। यदि कोई कंपनी इस पाबंदी का उल्लंघन करती है, तो उस पर प्रति कर्मचारी 5,000 AED का जुर्माना लग सकता है। कई कर्मचारियों के मामले में यह कुल जुर्माना 50,000 AED तक जा सकता है।
इन कामों को मिली है छूट
कुछ खास तरह के कामों को इस नियम से बाहर रखा गया है क्योंकि इन्हें रोकना सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जोखिम भरा हो सकता है। इनमें शामिल हैं:
- सड़क पर डामर बिछाना और कंक्रीट डालना
- बिजली और पानी की सेवाओं की इमरजेंसी मरम्मत
- ट्रैफिक और यातायात से जुड़े जरूरी कार्य
इसके अलावा, MoHRE ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जून 2026 से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए अब महीने की पहली तारीख को एकीकृत देय तिथि माना जाएगा।