UAE में गर्मी बहुत बढ़ गई है और तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच रहा है। ऐसे में बाहरी काम करने वाले मजदूरों की सेहत का ख्याल रखने के लिए सरकार ने मिड-डे ब्रेक अनिवार्य कर दी है। यह नियम हर साल की तरह इस बार भी सख्ती से लागू है ताकि कोई मजदूर हीट स्ट्रोक या बीमारी का शिकार न हो।
Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) ने Ministerial Resolution No. 44/2022 के तहत यह आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक हर साल 15 जून से 15 सितंबर तक दोपहर 12:30 बजे से 3:00 बजे तक सीधी धूप में काम करना मना है। यह अभियान अब अपने 22वें साल में पहुँच गया है। MoHRE के अधिकारियों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में इस नियम का पालन 99 प्रतिशत से ज्यादा रहा है।
नियम तोड़ने पर होगा जुर्माना
कंपनियों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने मजदूरों को छाँव वाली जगह, ठंडा पीने का पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स और फर्स्ट-एड की सुविधा दें। अगर कोई कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करती है, तो उसे भारी जुर्माना भरना होगा।
- एक मजदूर के लिए 5,000 AED का जुर्माना।
- अधिकतम जुर्माना 50,000 AED तक हो सकता है।
- नियम न मानने वाली कंपनियों के कामकाज को अस्थायी रूप से रोका भी जा सकता है।
डिलीवरी वर्कर्स के लिए नई सुविधा
साल 2026 के लिए सरकार ने डिलीवरी करने वाले लोगों के लिए खास इंतजाम किए हैं। MoHRE ने देश भर में 12,000 से ज्यादा एयर-कंडीशंड (AC) रेस्ट स्टेशन बनाए हैं। वहीं, Dubai के Roads and Transport Authority (RTA) ने अपनी रेस्ट एरिया की संख्या 53 प्रतिशत बढ़ाकर अब 23 जगह कर दी है, जो मेट्रो और बस स्टेशनों पर मौजूद हैं।
इसके अलावा जून 2026 से सैलरी से जुड़े नए नियम भी लागू हुए हैं। अब वेतन देने की तारीख तय कर दी गई है और Wage Protection System में बदलाव किए गए हैं ताकि प्रवासियों के पैसों का हिसाब साफ रहे और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके।
किन्हें मिली है छूट
कुछ जरूरी कामों को इस ब्रेक से बाहर रखा गया है क्योंकि ये काम पब्लिक सेफ्टी के लिए जरूरी हैं। इनमें सड़क पर डामर बिछाना, कंक्रीट डालना और बिजली-पानी की लाइनों की इमरजेंसी मरम्मत करना शामिल है। हालांकि, इन कामों में लगे मजदूरों को भी छाँव, ठंडा पानी और सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम देना कंपनी की जिम्मेदारी होगी।
