संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में गर्मियों के मौसम को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 15 जून 2026 से दोपहर के समय सीधी धूप में काम करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह नियम लगातार 22वें साल लागू किया जा रहा है ताकि तपती गर्मी में बाहर काम करने वाले मजदूरों और प्रवासियों को सनस्ट्रोक और बीमारियों से बचाया जा सके। हाल के हफ्तों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है।

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क्या हैं नए नियम और काम बंद रहने का समय?

UAE के मानव संसाधन और अमीरातकरण मंत्रालय (MoHRE) ने साफ किया है कि यह मिडडे ब्रेक 15 जून से शुरू होकर 15 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा।

  • प्रतिबंधित समय: रोजाना दोपहर 12:30 बजे से लेकर दोपहर 3:00 बजे तक खुले आसमान के नीचे और सीधी धूप में किसी भी तरह के काम पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
  • यह नियम वीकेंड और सरकारी छुट्टियों पर भी समान रूप से लागू होगा।
  • नियोक्ताओं (Employers) को कामगारों के लिए ठंडी जगह, पंखे, पीने का साफ पानी और प्राथमिक चिकित्सा (first aid) की व्यवस्था करनी होगी।

नियम तोड़ने वाले नियोक्ताओं पर कितना लगेगा जुर्माना?

नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने साफ चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने पर प्रति कर्मचारी 5,000 दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर एक से ज्यादा कर्मचारी धूप में काम करते पाए गए, तो यह जुर्माना अधिकतम 50,000 दिरहम तक जा सकता है। बार-बार गलती करने वाली कंपनियों का लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है।

किन कामों को दी गई है इस प्रतिबंध से छूट?

कुछ विशेष और तकनीकी कामों को इस दायरे से बाहर रखा गया है, जिसमें डामर बिछाना (asphalt paving), कंक्रीट डालना और बिजली, पानी या ट्रैफिक लाइनों की मरम्मत का काम शामिल है। हालांकि, इन कामों में लगे मजदूरों के लिए भी कंपनियों को ठंडे पानी और छाया की व्यवस्था करनी होगी। आम लोग नियम टूटने पर MoHRE के कॉल सेंटर नंबर 600590000 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

Frequently Asked Questions (FAQs)

UAE में मिडडे ब्रेक कब से शुरू हो रहा है और इसकी अवधि क्या है?

यह ब्रेक 15 जून 2026 से शुरू होकर 15 सितंबर 2026 तक चलेगा, जिसमें हर रोज दोपहर 12:30 बजे से 3:00 बजे तक खुली धूप में काम करने पर पाबंदी रहेगी।

अगर कोई कंपनी मिडडे ब्रेक के नियमों का पालन नहीं करती है तो क्या कार्रवाई होगी?

नियम तोड़ने वाली कंपनी पर प्रति मजदूर 5,000 दिरहम का जुर्माना लगेगा, जो अधिकतम 50,000 दिरहम तक हो सकता है। साथ ही कंपनी का लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है।

क्या सभी तरह के बाहरी कामों पर यह प्रतिबंध लागू होगा?

नहीं, कुछ तकनीकी और जरूरी कामों जैसे डामर बिछाने, कंक्रीट डालने और पानी-बिजली की आपातकालीन मरम्मत को छूट दी गई है, लेकिन उनके लिए भी छांव और पानी देना जरूरी है।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.