संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में गर्मियों के मौसम को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MoHRE) ने ऐलान किया है कि इस साल 15 जून से दोपहर के समय धूप में काम करने पर पूरी तरह से रोक रहेगी. यह नियम 15 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा ताकि बाहर काम करने वाले मजदूरों और प्रवासियों को भीषण गर्मी और लू से बचाया जा सके. इस फैसले से लाखों भारतीय और अन्य प्रवासी कामगारों को बड़ी राहत मिलेगी.

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UAE में मिडडे ब्रेक का समय और जरूरी नियम क्या हैं

मंत्रालय के अनुसार, यह नियम हर साल की तरह इस साल भी लगातार 22वें वर्ष लागू किया जा रहा है. इसके तहत दोपहर 12:30 बजे से लेकर दोपहर 3:00 बजे तक खुले आसमान के नीचे या सीधे धूप में काम करने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी. कंपनियों को अपने कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित सुविधाएं देना अनिवार्य होगा:

  • काम के स्थान पर सायेदार आराम गृह यानी शेड की व्यवस्था करनी होगी.
  • कर्मचारियों के लिए ठंडे पीने के पानी और ओआरएस जैसी हाइड्रेशन सामग्री रखनी होगी.
  • कूलिंग उपकरण जैसे पंखे और ह्यूमिडिफायर का इंतजाम करना होगा.
  • साइट पर प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड की सुविधा होनी चाहिए.
  • दैनिक कार्य समय 8 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए और इसे सुबह तथा शाम की शिफ्ट में विभाजित किया जाएगा.

किन कामों को दी गई है छूट और नियम तोड़ने पर क्या है सजा

कुछ विशेष प्रकार के कामों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है ताकि जरूरी सेवाएं प्रभावित न हों. इनमें डामर बिछाना, कंक्रीट डालना और पानी, बिजली या ट्रैफिक जैसी आपातकालीन मरम्मत के काम शामिल हैं. हालांकि, इन कामों में लगे मजदूरों के लिए भी ठंडे पानी और शेड की व्यवस्था करना जरूरी होगा.

नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. नियमों को तोड़ने पर प्रति कर्मचारी 5,000 दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा, जो अधिकतम 50,000 दिरहम तक हो सकता है. इसके साथ ही उल्लंघन करने वाली कंपनी का दर्जा घटाया जा सकता है या उनका काम अस्थायी रूप से रोका जा सकता है. साल 2025 में कंपनियों ने इस नियम का 99 प्रतिशत पालन किया था जिससे कामगारों को सुरक्षित माहौल मिला था.

Frequently Asked Questions (FAQs)

UAE में मिडडे ब्रेक कब से कब तक लागू रहेगा?

UAE में मिडडे ब्रेक 15 जून 2026 से शुरू होकर 15 सितंबर 2026 तक चलेगा. इस दौरान रोजाना दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक खुले में काम करने पर रोक रहेगी.

नियम का उल्लंघन करने पर कंपनियों पर कितना जुर्माना लगेगा?

नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर प्रति मजदूर 5,000 दिरहम का जुर्माना लगेगा. यदि एक से अधिक कर्मचारी प्रभावित होते हैं, तो यह जुर्माना अधिकतम 50,000 दिरहम तक जा सकता है.

क्या आपातकालीन सेवाओं को इस बैन से छूट मिली है?

हां, पानी, बिजली, ट्रैफिक बहाली और कंक्रीट डालने जैसे जरूरी तकनीकी कामों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है, लेकिन कंपनियों को वहां भी पानी और शेड की सुविधा देनी होगी.

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.