कामगारों की रक्षा के लिए बनाया गया है कानून
संयुक्त अरब अमीरात सहित सभी खाड़ी देशों में भीषण गर्मी के दौरान कामगारों के काम करने पर पाबंदी होती है। इस दौरान कामगारों की रक्षा के लिए यह नियम बनाया गया है कि जिस समय कारी धूप रहेगी उसे समय कामगारों से कम नहीं कराना है। नियम के साथ-साथ लोगों को यह चेतावनी भी दी जाती है कि कामगारों सहित नियोक्ताओं को इस नियम का पालन करना जरूरी है।
कामगारों की रक्षा के लिए यह कानून काफी जरूरी है क्योंकि कड़ी धूप में काम करने से उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। कई बार तबीयत बिगड़ने के साथ-साथ इस वजह से कामगारों की मृत्यु की भी खबर सामने आती है। ऐसी स्थिति में नियुक्ताओं का यह कर्तव्य है कि वह कामगारों को मिड डे ब्रेक दें।
अधिकारियों ने शुरू की जांच
The Ministry of Human Resources and Emiratisation का कहना है कि 12.30 pm से लेकर 3 pm बजे तक कामगारों को आराम और ठंडा पानी देना जरूरी है। इस समय तापमान 40 डिग्री तक चला जाता है जिसमें खुले में काम करना खतरे से खाली नहीं है।
अधिकारियों ने कहा है कि इस दौरान जांच की जा रही है और यह कोशिश की जा रही है कि इस नियम का पालन अच्छी तरह हो। 50 से भी अधिक मामले ऐसे सामने आए हैं जिनमें नियोक्ताओं के द्वारा इस नियम का उल्लंघन किया गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जो भी नियुक्ति इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे पर जुर्माना लगाया जाएगा। नियोक्ता को जुर्माने के तौर पर प्रति कामगार Dh50,000 का जुर्माना चुकाना होगा।