UAE Road Accident: यूएई में बड़ा सड़क हादसा, मिनीबस के डिवाइडर से टकराने से केरल के भारतीय प्रवासी की मौत और चार घायल

संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है, जहाँ काम पर जा रही एक कंपनी की मिनीबस भयानक हादसे का शिकार हो गई। इस दर्दनाक सड़क दुर्घटना में केरल के रहने वाले एक 35 वर्षीय भारतीय प्रवासी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह पूरी घटना 17 अगस्त 2026 को हुई, जब वाहन अजमान से उम अल क्वैन की तरफ एक वर्कसाइट की ओर जा रहा था।
हादसे की मुख्य वजह और पीड़ित की जानकारी
मिली जानकारी के मुताबिक, जिस गाड़ी में सभी कर्मचारी सवार थे, उसका एक्सीडेंट तब हुआ जब ड्राइवर को अचानक गाड़ी चलाते समय कोई मेडिकल इमरजेंसी यानी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी महसूस हुई। ड्राइवर की तबीयत बिगड़ने की वजह से उसका वाहन पर से नियंत्रण छूट गया और तेज रफ्तार मिनीबस सीधे सड़क के बीच बने डिवाइडर से जा टकराई। इस भीषण टक्कर में जान गंवाने वाले भारतीय नागरिक का नाम Jason था, जो पिछले पांच साल से अधिक समय से यूएई में रह रहे थे। जेसन एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में सुपरवाइजर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे और अपने परिवार का पेट पालने के लिए विदेश में मेहनत कर रहे थे।
परिवार का हाल और पार्थिव शरीर की वापसी
इस हादसे के बाद पीड़ित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जेसन अपने पीछे अपनी पत्नी और दो मासूम बच्चों को छोड़ गए हैं, जिनकी उम्र क्रमशः तीन और छह साल है और वे भारत में अपने रिश्तेदारों के पास रहते हैं। जेसन की पत्नी ने हाल ही में शारजाह में एक नर्स के रूप में काम करना शुरू किया था। घटना की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, जेसन के पार्थिव शरीर को उनके गृह राज्य केरल के तिरुवनंतपुरम में वापस भेज दिया गया, जहां उनकी पत्नी भारत पहुंचकर अंतिम संस्कार की सभी रस्मों को पूरा करने के लिए शामिल हुईं।
यूएई के कानून और मुआवजे के नियम
इस तरह के सड़क हादसों और कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर यूएई के कानून काफी स्पष्ट हैं। हालांकि इस दुर्घटना के बाद से यूएई के अधिकारियों की तरफ से कोई नया आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन वहां के कानूनी ढांचे के अनुसार ऐसे मामलों में पीड़ित परिवार को कम से कम 200,000 AED का 'दीया' यानी ब्लड मनी भुगतान मिलने का प्रावधान होता है। इसके अलावा वित्तीय सहायता के नुकसान और अन्य नुकसान के लिए सिविल दावे भी किए जा सकते हैं। यूएई श्रम कानून के नियमों के तहत भी काम के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों के लिए मुआवजा मिलता है, जो पिछले 24 महीनों के मूल वेतन के आधार पर 18,000 AED से लेकर 200,000 AED तक हो सकता है।