UAE सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. अब देश में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की न्यूनतम उम्र 15 साल तय कर दी गई है. यह फैसला UAE कैबिनेट ने गुरुवार को लिया, जिसका मकसद बच्चों को इंटरनेट के खतरों और गलत कंटेंट से बचाना है.

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नए नियम के मुताबिक, 15 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया पर अपना पर्सनल अकाउंट नहीं बना पाएंगे और न ही उसे चला सकेंगे. उन्हें प्लेटफॉर्म के कई फीचर्स इस्तेमाल करने से रोका जाएगा, जैसे कि पोस्ट करना, कमेंट करना, शेयर करना या किसी पब्लिक ग्रुप और चैनल में शामिल होना. UAE ऐसा नियम लागू करने वाला पहला अरब देश बन गया है.

कंपनियों के लिए कड़े निर्देश

सोशल मीडिया कंपनियों को यह नया सिस्टम लागू करने के लिए 12 महीने का समय दिया गया है. कंपनियों को अब यह पक्का करना होगा कि अकाउंट चलाने वाला व्यक्ति सही उम्र का है. इसके लिए डिजिटल आईडी और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) जैसे बायोमेट्रिक टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा. अगर कोई बच्चा नियम तोड़कर अकाउंट बनाता है, तो कंपनी को उसे तुरंत सस्पेंड या बंद करना होगा.

माता-पिता को मिलेगा कंट्रोल

जो बच्चे 15 से 16 साल की उम्र के बीच हैं, उनके अकाउंट्स के लिए माता-पिता या गार्जियन ‘पैरेंटल कंट्रोल’ सेटिंग्स का इस्तेमाल कर सकेंगे. इससे परिवार वाले बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नज़र रख पाएंगे.

यह फैसला UAE के चाइल्ड राइट्स लॉ और साइबर अपराध से जुड़े कानूनों का हिस्सा है. इससे पहले 1 जनवरी 2026 से ‘चाइल्ड डिजिटल सेफ्टी’ (CDS) कानून भी लागू हो चुका है. इस कानून के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बच्चों का डेटा बिना माता-पिता की अनुमति के लेने से रोका गया है और उन्हें प्रीडेटरी एल्गोरिदम हटाने के निर्देश दिए गए हैं.