खाड़ी देशों में लाखों की संख्या में काम करते हैं कामगार

भारतीय समेत कई देशों के नागरिक काम करने के लिए खाड़ी देशों में जाते हैं। वहां पर उनके लिए अच्छी व्यवस्था की जाती है ताकि उन्हें उन्हें रहने खाने से लेकर हर तरह से सुविधा दी जा सके और उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो।

वहां पर कामगारों समेत नियोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं। इस बात का ख्याल रखा जाता है कि दोनों पक्षों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। संयुक्त अरब अमीरात में मंत्रालय के द्वारा इसी से संबंधित एक पोस्ट जारी किया गया है।

श्रम आवास के उचित व्यवस्था की बात कही गई

UAE Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) ने यह घोषणा की है कि प्रतिष्ठानों को Ministerial resolution No. 44 of 2022 के तहत श्रम आवास की उचित व्यवस्था करनी होगी। ध्यान रहे कि श्रम आवास अधिकारियों के द्वारा तय मानकों के आधार पर होना चाहिए। श्रम आवास में रोशनी होनी चाहिए। बेडरूम और बाथरूम सहित किचन और डाइनिंग हॉल होना चाहिए।

MoHRE ने ट्विटर के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है कि कंपनी को कर्मचारियों के लिए उचित श्रम आवास की व्यवस्था करनी होगी अगर उस कंपनी में 50 या इससे अधिक कामगार काम करते हैं और कामगारों की तनख्वाह AED1,500 या इससे कम है।