UAE में कामगारों के लिए राहत: 98.6 फीसदी श्रम विवादों का हुआ आपसी समझौता, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ी

Sushma Kumari6 August 20262 min read73 viewsUAE
UAE में कामगारों के लिए राहत: 98.6 फीसदी श्रम विवादों का हुआ आपसी समझौता, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ी

संयुक्त अरब अमीरात में काम करने वाले लाखों प्रवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) ने हाल ही में जारी आंकड़ों में बताया है कि साल 2026 की पहली छमाही के दौरान उन्होंने श्रम विवादों को सुलझाने में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मंत्रालय के अनुसार, इस दौरान कुल 185,793 श्रम संबंधी विवाद सामने आए थे, जिनमें से 98.6 फीसदी मामलों को आपसी समझौते के जरिए हल कर लिया गया। इसका मतलब यह है कि इनमें से अधिकांश विवादों को कोर्ट या कानूनी लंबी प्रक्रिया तक जाने की नौबत ही नहीं आई।

विवाद सुलझाने की प्रक्रिया हुई आसान

मंत्रालय की इस सफलता का मुख्य कारण उनकी डिजिटल सेवाओं में किया गया लगातार सुधार है। अब सरकार के पास उन विवादों को खुद सुलझाने का अधिकार है जिनमें क्लेम की राशि AED 50,000 तक होती है। इससे कोर्ट पर बोझ भी कम हुआ है और कर्मचारियों को उनका हक जल्दी मिल रहा है। MoHRE के Labour Claims and Advisory Call Centre (80084) ने भी इस काम में बड़ी भूमिका निभाई है। केवल साल 2026 की पहली छमाही में ही इस सेंटर ने 3.4 मिलियन से ज्यादा कॉल्स को हैंडल किया है। इनमें से 1.119 मिलियन से ज्यादा तो सिर्फ पूछताछ वाली कॉल थीं।

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AI और 22 भाषाओं का मिल रहा फायदा

यह सिस्टम आज के समय के हिसाब से काफी आधुनिक बनाया गया है। मंत्रालय ने इसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है ताकि प्रवासियों को सही सलाह मिल सके। सबसे खास बात यह है कि इस सेंटर में 22 से ज्यादा भाषाओं में मदद दी जाती है, जिससे भारत सहित अन्य देशों से आए कामगारों को अपनी भाषा में बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती। Ahmed Al Qara, जो MoHRE के Labour Relations Department के निदेशक हैं, ने बताया कि मंत्रालय का मकसद हर हाल में कामगारों के अधिकारों की रक्षा करना है और विवादों को तय समय सीमा के अंदर निपटाना है।

WPS सिस्टम से मिल रही सुरक्षा

सिर्फ शिकायत आने पर ही कार्रवाई नहीं होती, बल्कि सरकार पहले ही सतर्क रहती है। Wage Protection System (WPS) के जरिए मंत्रालय हर महीने यह चेक करता है कि कंपनियों ने समय पर अपने कर्मचारियों की सैलरी दी है या नहीं। यदि कोई कंपनी नियमों का पालन नहीं करती, तो मंत्रालय विवाद के बड़े होने से पहले ही दखल दे देता है। यह पूरी कानूनी प्रक्रिया Federal Decree-Law No. 33 of 2021 के तहत काम कर रही है। भारत से आए जो भी लोग UAE में नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए यह जानकारी बहुत जरूरी है कि यदि कोई समस्या आए, तो वे बिना डरे 80084 पर संपर्क कर सकते हैं। कानूनी मदद और सही समय पर सरकार का हस्तक्षेप हर उस प्रवासी के काम आता है जो अपने हक के लिए लड़ना चाहता है।

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