UAE में गाड़ी चलाने वालों के लिए एक ज़रूरी खबर है। अगर आपकी गाड़ी का मामूली एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसे सड़क के बीच में छोड़ने की गलती न करें। ऐसा करने पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। प्रशासन ने सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक को सही रखने के लिए ये नियम सख्त किए हैं ताकि सड़क पर जाम न लगे।

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मामूली एक्सीडेंट के बाद क्या गलती करने पर लगेगा जुर्माना?

UAE के अलग-अलग अमीरात में मामूली एक्सीडेंट के बाद गाड़ी न हटाने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। Ajman Police ने चेतावनी दी है कि मामूली दुर्घटना के बाद वाहनों को सड़क से न हटाने पर 500 दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए जून 2026 के अंत तक एक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।

  • Sharjah Police: दुर्घटना स्थल से चले जाना अपराध माना गया है, जिसमें 500 दिरहम जुर्माना और 8 ब्लैक पॉइंट मिलेंगे। गाड़ी को 7 दिनों के लिए जब्त किया जा सकता है और उसकी रिहाई फीस 5,000 दिरहम तक हो सकती है।
  • Dubai Police: अगर मामूली एक्सीडेंट के बाद गाड़ी सड़क के बीच में छोड़ दी जाती है और ट्रैफिक रुकता है, तो 500 से 1,000 दिरहम तक जुर्माना लग सकता है। दुर्घटना की रिपोर्ट न करने पर भी 500 दिरहम का जुर्माना देना होगा।

अबू धाबी के नियम और रिपोर्ट करने का तरीका

Abu Dhabi Police ने ड्राइवरों को सलाह दी है कि मामूली एक्सीडेंट के बाद वे अपनी गाड़ी को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। रिपोर्ट करने के लिए Saed ऐप का इस्तेमाल करें। अगर कोई बिना किसी वजह के सड़क के बीच में गाड़ी रोकता है, तो उसे 1,000 दिरहम का जुर्माना और 6 ट्रैफिक पॉइंट भुगतने पड़ सकते हैं।

रिपोर्टिंग का समय और बड़े अपराधों पर सजा

UAE के कानून के मुताबिक हर छोटी-बड़ी दुर्घटना की रिपोर्ट करना ज़रूरी है। यहाँ एक 3 घंटे का नियम लागू है, जिसके तहत किसी भी एक्सीडेंट की जानकारी 3 घंटे के भीतर पुलिस या तय प्लेटफॉर्म को देनी होगी। संघीय यातायात नियमों के अनुसार, अगर कोई ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद मौके से भागता है, तो उसे एक साल तक की जेल और 1,00,000 दिरहम तक का जुर्माना हो सकता है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

मामूली एक्सीडेंट के बाद गाड़ी न हटाने पर कितना जुर्माना है?

अजमान और शारजाह में यह जुर्माना 500 दिरहम है, जबकि दुबई में ट्रैफिक बाधित होने पर यह 500 से 1,000 दिरहम और अबू धाबी में 1,000 दिरहम तक हो सकता है।

दुर्घटना की रिपोर्ट करने के लिए कितना समय मिलता है?

UAE में नए नियम के अनुसार, किसी भी दुर्घटना की सूचना पुलिस या अधिकृत प्लेटफॉर्म को 3 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है।

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.