UAE में काम करने वाले प्रवासियों के लिए एक जरूरी खबर है। अब अगर कोई कंपनी आपकी नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी बदलाव करना चाहती है, तो उसे आपकी लिखित मंजूरी लेनी होगी। इसके साथ ही, इस बदलाव को सरकारी सिस्टम में रजिस्टर कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

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क्या हैं नए नियम

Ministry of Human Resources and Emiratisation (MOHRE) ने साफ किया है कि सैलरी, जॉब टाइटल या काम के रोल में कोई भी बदलाव करने के लिए कर्मचारी की लिखित सहमति जरूरी है। अगर कंपनी बिना आपकी मर्जी के या बिना सरकारी प्रक्रिया के बदलाव करती है, तो उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं होगी।

यह पूरा मामला Federal Decree-Law No. 33 of 2021 के तहत आता है, जो प्राइवेट सेक्टर के लेबर नियमों को कंट्रोल करता है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई बदलाव कर्मचारी के बुनियादी अधिकारों को कम करता है, तो उसे मान्य नहीं माना जाएगा, जब तक कि वह बदलाव कर्मचारी के लिए ज्यादा फायदेमंद न हो।

बदलाव की प्रक्रिया और खर्चा

कॉन्ट्रैक्ट में सुधार के लिए अब केवल MOHRE के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, वेबसाइट, स्मार्ट ऐप या Tasheel सेंटर का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी पूरी प्रक्रिया इस प्रकार है:

  • स्टेप 1: कंपनी का अधिकृत व्यक्ति MOHRE सिस्टम में लॉग-इन करके बदलाव की रिक्वेस्ट भेजेगा।
  • स्टेप 2: कॉन्ट्रैक्ट सुधार के लिए 50 AED की सरकारी फीस देनी होगी।
  • स्टेप 3: मंत्रालय दस्तावेजों की जांच करेगा।
  • स्टेप 4: मंजूरी मिलने के बाद, करीब दो वर्किंग दिनों में नया कॉन्ट्रैक्ट जारी हो जाएगा।

हाल ही में 6 जुलाई 2026 को MOHRE ने एक बार फिर सभी कंपनियों को याद दिलाया है कि वे इन नियमों का पालन करें। यह कदम खास तौर पर इसलिए उठाया गया है ताकि वहां काम करने वाले भारतीयों और अन्य प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और कंपनी और कर्मचारी के बीच पारदर्शिता बनी रहे।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.