UAE में नौकरी करने वाले प्रवासियों के लिए एक जरूरी खबर है। मानव संसाधन और अमीरातकरण मंत्रालय (MOHRE) ने स्पष्ट किया है कि नौकरी खत्म होने के बाद कर्मचारी किन शर्तों पर नई कंपनी में काम शुरू कर सकते हैं। नियमों का पालन न करने वालों पर मंत्रालय ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिससे आपकी नौकरी और वीज़ा पर असर पड़ सकता है।

नई नौकरी कब और कैसे शुरू कर सकते हैं

मंत्रालय के अनुसार, कर्मचारी नई कंपनी में तभी जा सकते हैं जब उनका पुराना रोजगार संबंध आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया हो। इसके लिए निम्नलिखित शर्तें जरूरी हैं:

  • रोजगार अनुबंध (Employment Contract) की अवधि पूरी हो गई हो।
  • नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ने आपसी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया हो।
  • तय की गई नोटिस अवधि का पूरी तरह पालन किया गया हो।
  • पुराने वर्क परमिट और निवास वीज़ा को सही तरीके से रद्द किया गया हो।

किन गलतियों पर लग सकता है 1 साल का बैन

MOHRE ने चेतावनी दी है कि कुछ नियमों का उल्लंघन करने पर कर्मचारी को एक साल तक नया वर्क परमिट नहीं दिया जाएगा। यह बैन इन स्थितियों में लग सकता है:

  • अगर कोई कर्मचारी प्रोबेशन पीरियड (परख अवधि) के दौरान जरूरी नोटिस दिए बिना नौकरी छोड़ता है।
  • अगर कर्मचारी के खिलाफ नौकरी छोड़कर भागने यानी ‘वर्क अबैंडनमेंट’ की शिकायत सही पाई जाती है।

ग्रेस पीरियड और NOC से जुड़े जरूरी नियम

मंत्रालय ने कर्मचारियों की सुविधा और कानूनी स्थिति को लेकर कुछ अहम बातें साफ की हैं:

  • ग्रेस पीरियड: नौकरी खत्म होने के बाद कर्मचारी कानूनी रूप से निर्धारित ग्रेस पीरियड तक UAE में रह सकते हैं। वीज़ा श्रेणी के हिसाब से यह समय 30 दिन से लेकर छह महीने तक हो सकता है।
  • NOC की जरूरत नहीं: फेडरल डिक्री-लॉ नंबर 33 ऑफ 2021 के बाद अब ज्यादातर कर्मचारियों को नौकरी बदलने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) की जरूरत नहीं है।
  • हड़ताल पर चेतावनी: मंत्रालय ने बिना वजह काम बंद करने या दूसरों को इसके लिए उकसाने पर सख्त मनाही की है। ऐसा करने पर जुर्माना, जेल या देश से निर्वासन (Deportation) जैसी कार्रवाई हो सकती है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

क्या UAE में नई नौकरी के लिए NOC लेना जरूरी है?

नहीं, फेडरल डिक्री-लॉ नंबर 33 ऑफ 2021 लागू होने के बाद पुरानी श्रम प्रतिबंध प्रणाली को हटा दिया गया है और अब अधिकांश कर्मचारियों को NOC की आवश्यकता नहीं होती है।

किन परिस्थितियों में वर्क परमिट पर एक साल का बैन लग सकता है?

अगर कर्मचारी प्रोबेशन पीरियड में नोटिस अवधि का पालन नहीं करता है या उसके खिलाफ ‘वर्क अबैंडनमेंट’ (नौकरी छोड़कर भागने) का मामला सही पाया जाता है, तो उसे एक साल तक नया वर्क परमिट नहीं मिलेगा।