UAE में रहने वाले भारतीय प्रवासियों और अन्य विदेशी कर्मचारियों के लिए नौकरी बदलने से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव आया है. श्रम मंत्रालय (MOHRE) ने साफ़ कर दिया है कि अब ज़्यादातर मामलों में NOC की ज़रूरत नहीं होगी. हालांकि, नियमों की अनदेखी करने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी और उनके वर्क परमिट पर रोक लग सकती है.

नौकरी बदलने के नए नियम और NOC का क्या हुआ?

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी अपने रोजगार अनुबंध (contract) की अवधि समाप्त होने के बाद या नियोक्ता और कर्मचारी दोनों की आपसी सहमति से नौकरी बदल सकते हैं. फेडरल डिक्री-लॉ नंबर 33 ऑफ 2021 के तहत अब ज़्यादातर कर्मचारियों को नौकरी बदलने के लिए NOC यानी No Objection Certificate की ज़रूरत नहीं है. बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि नई नौकरी जॉइन करने से पहले पुराने कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी सभी वित्तीय देनदारियों का निपटारा कर लिया जाए.

किन गलतियों पर लग सकता है 1 साल का वर्क परमिट बैन?

MOHRE ने चेतावनी दी है कि कुछ खास नियमों को तोड़ने पर एक साल तक नया वर्क परमिट नहीं मिलेगा. इसमें सबसे अहम प्रोबेशन पीरियड के दौरान नोटिस के नियम हैं. अगर कोई कर्मचारी प्रोबेशन के दौरान UAE में ही किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहता है, तो उसे कम से कम एक महीने का लिखित नोटिस देना होगा. वहीं, अगर वह देश छोड़कर जाना चाहता है, तो 14 दिन का नोटिस देना ज़रूरी है. इसके अलावा, बिना बताए काम से अनुपस्थित रहने या कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करने पर भी एक साल का प्रतिबंध लग सकता है.

ग्रेस पीरियड और काम बंद करने पर सख्त चेतावनी

नौकरी खत्म होने के बाद कर्मचारियों को कानूनी ग्रेस पीरियड मिलता है, जो वीजा के प्रकार के आधार पर 30 से 180 दिनों तक हो सकता है. इस दौरान कर्मचारी नई नौकरी ढूंढ सकते हैं या अपना स्टेटस बदल सकते हैं. दूसरी तरफ, मंत्रालय ने अचानक काम बंद करने (random work stoppages) या दूसरों को इसके लिए उकसाने के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. ऐसे मामलों में जुर्माना, जेल और निर्वासन (deportation) जैसी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. विवाद होने पर कर्मचारियों को कानूनी रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

Frequently Asked Questions (FAQs)

क्या UAE में नौकरी बदलने के लिए अब भी NOC ज़रूरी है?

नहीं, फेडरल डिक्री-लॉ नंबर 33 ऑफ 2021 के तहत अब ज़्यादातर कर्मचारियों को NOC की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते अनुबंध समाप्त हो गया हो या दोनों पक्षों की सहमति हो.

प्रोबेशन पीरियड में नौकरी छोड़ने पर क्या नियम हैं?

UAE में दूसरी कंपनी जॉइन करने के लिए एक महीने का लिखित नोटिस देना होगा और देश छोड़ने के लिए 14 दिन का नोटिस देना ज़रूरी है, वरना वर्क परमिट पर बैन लग सकता है.